हिंदू विवाह अधिनियम के तहत वैध विवाह के लिए समारोह अनिवार्य: सुप्रीम कोर्ट

जस्टिस बीवी नागरत्ना और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने कहा कि समारोह की अनुपस्थिति का मतलब जोड़े को कोई वैवाहिक दर्जा नहीं दिया जाएगा।
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सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत वैध विवाह के लिए, केवल एक प्रमाण पत्र पर्याप्त नहीं होगा और अपेक्षित समारोह अनिवार्य रूप से करने होंगे।

जस्टिस बीवी नागरत्ना और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने कहा कि समारोह की अनुपस्थिति का मतलब जोड़े को कोई वैवाहिक दर्जा नहीं दिया जाएगा।

कोर्ट ने कहा, "अधिनियम के तहत वैध विवाह के लिए, अपेक्षित समारोहों का आयोजन किया जाना चाहिए और कोई मुद्दा/विवाद उत्पन्न होने पर उक्त समारोह के प्रदर्शन का प्रमाण होना चाहिए। जब तक पार्टियों ने ऐसा समारोह नहीं किया हो, अधिनियम की धारा 7 के अनुसार कोई हिंदू विवाह नहीं होगा और अपेक्षित समारोहों के अभाव में किसी इकाई द्वारा केवल एक प्रमाण पत्र जारी करना, न तो पार्टियों की किसी वैवाहिक स्थिति की पुष्टि करेगा और न ही हिंदू कानून के तहत विवाह स्थापित करेगा।"

न्यायालय ने रेखांकित किया कि जहां हिंदू विवाह लागू संस्कारों या समारोहों के अनुसार नहीं किया जाता है, उस विवाह को हिंदू विवाह नहीं माना जाएगा।

Justice bv nagarathna and Justice augustine george masih
Justice bv nagarathna and Justice augustine george masih

एक स्थानांतरण याचिका में संविधान के अनुच्छेद 142 (किसी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की पूर्ण शक्तियाँ) के तहत एक आवेदन की अनुमति देते समय ये टिप्पणियाँ आईं।

हिंदू विवाह अधिनियम के तहत विवाह को वैध नहीं बनाए जाने के कारण पक्षों के खिलाफ तलाक, भरण-पोषण और आपराधिक कार्यवाही अंततः रद्द कर दी गई।

मामले में जोड़े ने हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार अपनी शादी नहीं की थी, बल्कि केवल अधिनियम की धारा 8 के तहत अपनी शादी को पंजीकृत किया था।

उन्होंने वैदिक जनकल्याण समिति से "विवाह प्रमाणपत्र" प्राप्त किया था। इस प्रमाण पत्र के आधार पर, उन्होंने उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियम, 2017 के तहत "विवाह के पंजीकरण का प्रमाण पत्र" प्राप्त किया और अधिनियम की धारा 8 के तहत अपनी शादी का पंजीकरण कराया।

कोर्ट ने फैसला सुनाया कि वैध हिंदू विवाह के अभाव में, विवाह पंजीकरण अधिकारी अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों के तहत ऐसी शादी को पंजीकृत नहीं कर सकता है।

अदालत ने कहा "इसलिए, यदि एक प्रमाण पत्र जारी किया जाता है जिसमें कहा गया है कि जोड़े ने शादी कर ली है और यदि विवाह समारोह अधिनियम की धारा 7 के अनुसार नहीं किया गया है, तो धारा 8 के तहत ऐसे विवाह का पंजीकरण इस तरह के विवाह को कोई वैधता प्रदान नहीं करेगा। "

पीठ ने स्पष्ट किया कि अधिनियम की धारा 8 के तहत विवाह का पंजीकरण केवल यह पुष्टि करने के लिए है कि पक्षों ने अधिनियम की धारा 7 के अनुसार वैध विवाह समारोह किया है।

इसने अपने फैसले में विवाह के महत्व पर भी प्रकाश डाला।

न्यायालय ने हिंदू विवाह अधिनियम के तहत आवश्यक वैध समारोहों के बिना भारतीय विवाहों को पंजीकृत करने की प्रवृत्ति पर आपत्ति जताई।

इसमें पाया गया कि एक संस्था के रूप में विवाह का भारतीय समाज में बहुत महत्व है, और जोड़ों के माता-पिता को किसी भी कागजी पंजीकरण को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए।

इसमें कहा गया है, ''हम अधिनियम के प्रावधानों के तहत वैध विवाह समारोह के अभाव में युवा पुरुषों और महिलाओं द्वारा एक-दूसरे के लिए पति और पत्नी होने का दर्जा हासिल करने और इसलिए कथित तौर पर विवाहित होने की प्रथा की निंदा करते हैं।''

इसने माता-पिता द्वारा अपने बच्चों के मिलन को इस तरह से मंजूरी देने पर भी आपत्ति जताई, जैसा कि तात्कालिक मामले में होता है,

शीर्ष अदालत ने कहा कि हिंदू विवाह का एक पवित्र चरित्र है और इस तरह यह 'दो व्यक्तियों का आजीवन, गरिमा-पुष्टि करने वाला, समान, सहमतिपूर्ण और स्वस्थ मिलन' प्रदान करता है।

इस प्रकार, युवाओं से विवाह की संस्था के बारे में आत्मनिरीक्षण करने और वे इसमें प्रवेश करने की योजना कैसे बनाते हैं, का आग्रह किया गया।

"शादी 'गाने और नृत्य' और 'शराब पीने और खाने' का आयोजन या अनुचित दबाव डालकर दहेज और उपहारों की मांग करने और आदान-प्रदान करने का अवसर नहीं है, जिसके बाद आपराधिक कार्यवाही शुरू हो सकती है। शादी एक वाणिज्यिक लेनदेन नहीं है। यह यह एक गंभीर मूलभूत कार्यक्रम है जिसे एक पुरुष और एक महिला के बीच संबंध स्थापित करने के लिए मनाया जाता है जो भविष्य में एक विकसित परिवार के लिए पति और पत्नी का दर्जा प्राप्त करते हैं जो भारतीय समाज की एक बुनियादी इकाई है।"

इसमें इस बात पर भी जोर दिया गया कि हिंदू विवाह को संपन्न करने की रस्मों को एक मामूली मामला मानने के बजाय 'कठोरतापूर्वक, सख्ती से और धार्मिक रूप से पालन किया जाना चाहिए।'

पत्नी की ओर से वकील ध्रुव गुप्ता, कुमार प्रशांत, अपराजिता मिश्रा, वान्या गुप्ता, हिमांशी शाक्य, आदित्य वैभव सिंह, तरुण कुमार सोबती और मधु यादव पेश हुए।

पति की ओर से वकील रुखसाना चौधरी पेश हुईं।

[आदेश पढ़ें]

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Ceremonies compulsory for valid marriage under Hindu Marriage Act: Supreme Court

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