यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच करने वाली शिकायत समिति गवाहों से सवाल पूछ सकती है: सुप्रीम कोर्ट

शीर्ष अदालत ने गौहाटी HC के आदेश को रद्द करते हुए कहा, "हम यह समझने में विफल है कि न्यायिक कार्यवाही में एक न्यायाधीश के बराबर होने के बाद शिकायत समिति को उस विशेषाधिकार से कैसे वंचित किया जा सकता है"
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मामलों की जांच करने वाली शिकायत समितियों को जांच कार्यवाही के दौरान गवाहों से सवाल पूछने का अधिकार है। [भारत संघ और अन्य बनाम दिलीप पॉल]

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने रेखांकित किया कि ऐसी कार्यवाही न्यायिक कार्यवाही के समान है।

पीठ ने टिप्पणी की, "ऐसा प्रतीत होता है कि शिकायत समिति की गवाहों से प्रश्न पूछने की शक्ति को केवल उपरोक्त प्रावधान में उल्लिखित संदर्भ तक सीमित करने के लिए न तो कोई वैधानिक रोक है और न ही कोई तर्क है। शिकायत समिति एक जांच प्राधिकारी है और कुछ अर्थों में अदालत के पीठासीन अधिकारी के बराबर ... यदि उचित, निष्पक्ष और गहन जांच होनी है तो उसे स्वयं प्रश्न पूछने की अनुमति दी जानी चाहिए।"

सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी गौहाटी उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द करते हुए की, जिसमें उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि कुछ जांच कार्यवाही व्यर्थ हो गई थी क्योंकि शिकायत समिति ने अभियोजन पक्ष के गवाहों से सवाल पूछे थे।

इस दृष्टिकोण से असहमति जताते हुए शीर्ष अदालत ने कहा:

"यदि उच्च न्यायालय की टिप्पणियों को स्वीकार कर लिया जाता है, तो इसका भयावह प्रभाव पड़ेगा, जिससे शिकायत समिति, जिसे एक जांच प्राधिकारी माना जाता है, मात्र रिकॉर्डिंग मशीन बनकर रह जाएगी... हम यह समझने में विफल हैं कि शिकायत समिति का और क्या उद्देश्य है जिसे 'जांच प्राधिकारी' माना जाता है, वह काम करेगा, अगर हम मानते हैं कि शिकायत समिति गवाहों से सवाल नहीं पूछ सकती है।"

उसी फैसले में, न्यायालय ने इस बात पर भी जोर दिया कि यौन उत्पीड़न करने वालों को कानून से बचने की अनुमति देना पीड़िता को अपमानित और निराश करता है।

शीर्ष अदालत ने "यौन उत्पीड़न" की आड़ में कानून के दुरुपयोग के प्रति आगाह किया क्योंकि इस तरह की प्रथा न्याय प्रणाली का मजाक बनाती है।

न्यायालय के समक्ष मामला असम में सेवा चयन बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी से संबंधित था।

उनके खिलाफ एक महिला सहकर्मी ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी।

बाद में जांच की गई, जिसमें एक केंद्रीय शिकायत समिति भी शामिल थी। इस समिति ने अंततः उन्हें दोषी पाया और सिफारिश की कि सजा के रूप में उनकी पेंशन और सेवानिवृत्ति की बकाया राशि में आधी कटौती की जाए, यह देखते हुए कि वह जांच कार्यवाही के दौरान सेवानिवृत्त हो गए थे।

आरोपी अधिकारी ने अंततः गौहाटी उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की, जिससे उसे राहत मिली। अन्य टिप्पणियों के अलावा, उच्च न्यायालय ने कहा कि समिति ने ऐसे मामले में अभियोजक की भूमिका निभाई थी जहां "कोई सबूत नहीं था।"

हाईकोर्ट के फैसले को केंद्र सरकार ने अपील के जरिए चुनौती दी थी, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि अनुशासनात्मक जांच में, सबूत का मानक "संभावनाओं की प्रबलता" है और अदालतों को अनुशासनात्मक प्राधिकारी के निष्कर्षों में केवल तभी हस्तक्षेप करना चाहिए जब वे या तो विकृत हों या बिना किसी सबूत पर आधारित हों।

इस मामले में, अदालत ने पाया कि यह "कोई सबूत नहीं" का मामला नहीं था और शिकायतकर्ता के आरोपों की गवाहों द्वारा पुष्टि की गई थी।

इसलिए, इसने अपील की अनुमति दी और आरोपी पर जुर्माना लगाने की सिफारिश करने वाली शिकायत समिति के आदेश को बहाल कर दिया।

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Complaints committee inquiring into sexual harassment complaints can put questions to witnesses: Supreme Court

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