दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में टिप्पणी की कि यदि देरी के लिए पर्याप्त कारण मौजूद हों तो अदालतें याचिका दायर करने में देरी को माफ कर सकती हैं, भले ही देरी कितनी भी लंबी क्यों न हो [एनएस इंटीरियर्स कॉन्ट्रैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम कोहिनूर पेंटिंग वर्क्स]।
न्यायमूर्ति मनोज जैन ने स्पष्ट किया कि कभी-कभी देरी का कारण देरी की अवधि से अधिक प्रासंगिक शासकीय कारक होता है।
अदालत के 15 अक्टूबर के आदेश में कहा गया है, "यह दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसी किसी भी याचिका की जांच करते समय हमेशा देरी की अवधि ही निर्णायक कारक नहीं होती है। बल्कि देरी का कारण ही महत्वपूर्ण होता है। यह देखना अदालत का कर्तव्य है कि देरी 'पर्याप्त कारण' के दायरे, दायरे और परिभाषा के अंतर्गत आती है या नहीं और यदि 'पर्याप्त कारण' दर्शाया गया है, तो देरी की अवधि के बावजूद, उसे अभी भी माफ किया जा सकता है।"
न्यायालय ने यह टिप्पणी एक ट्रायल कोर्ट को उसके समक्ष लंबित एक वाणिज्यिक मामले में लिखित बयान दाखिल करने में हुई देरी को माफ करने के लिए दायर आवेदन पर पुनर्विचार करने का निर्देश देते हुए की।
इस आवेदन को ट्रायल कोर्ट ने पहले इस आधार पर खारिज कर दिया था कि इसमें उन "दिनों की संख्या" का खुलासा नहीं किया गया था जिसके लिए देरी को माफ करने की मांग की गई थी।
ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि दिनों की गणना अनिवार्य थी क्योंकि प्रत्येक दिन की देरी को स्पष्ट किया जाना चाहिए था। हालांकि, उच्च न्यायालय ने पाया कि इस आधार पर आवेदन को खारिज करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले के परिणामस्वरूप बेहद कठोर परिणाम हो सकते हैं।
उच्च न्यायालय ने कहा कि आवेदन को खारिज करने के बजाय, निचली अदालत सुधारात्मक उपाय करने के लिए कुछ समय दे सकती थी।
उच्च न्यायालय ने अपने समक्ष प्रस्तुत याचिका का निपटारा करते हुए निचली अदालत से विलंब की माफी के आवेदन पर नए सिरे से विचार करने को कहा।
आवेदक एनएस इंटीरियर कॉन्ट्रैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से अधिवक्ता अभिनव राठी पेश हुए।
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Delay even if long can be condoned if there is genuine reason: Delhi High Court