
दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को कथित आईआरसीटीसी घोटाला मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव और कई अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप तय किए।
राउज़ एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) विशाल गोगने ने यह आदेश पारित किया।
अदालत ने लालू यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के आरोप तय किए हैं। तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी पर साजिश और धोखाधड़ी सहित कई अपराधों का आरोप है।
चूँकि सभी आरोपियों ने निर्दोष होने की दलील दी है, इसलिए मामला आगे बढ़ेगा।
केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) ने आरोप लगाया है कि पूर्व रेल मंत्री लालू यादव और उनके परिवार ने रेलवे प्रमुख रहते हुए एक निजी फर्म को ठेके देने के लिए रिश्वत के तौर पर बेशकीमती ज़मीन ली थी।
आरोपों के अनुसार, 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री के रूप में लालू यादव के कार्यकाल के दौरान, रांची और पुरी स्थित दो आईआरसीटीसी होटलों को सुजाता होटल्स नामक एक कंपनी को एक हेरफेर की गई निविदा प्रक्रिया के माध्यम से पट्टे पर दिया गया था। बदले में, करोड़ों रुपये की ज़मीन लालू की पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव से कथित रूप से जुड़ी एक कंपनी को उसके बाजार मूल्य के एक अंश पर हस्तांतरित कर दी गई थी।
यादव परिवार ने जाँच पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। उनका कहना है कि यह मामला राजनीति से प्रेरित है।
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Delhi court frames charges against Lalu Yadav, Tejashwi Yadav, Rabri Devi in IRCTC scam case