दिल्ली की एक अदालत ने वक्फ बोर्ड भर्ती मामले में आप विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप तय किया

आरोप है कि खान ने अपने कई रिश्तेदारों और सहयोगियों को दिल्ली वक्फ बोर्ड में पदों पर नियुक्त किया।
Amanatulah Khan and Rouse Avenue courts
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दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती में कथित अनियमितताओं के एक मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्ला खान और 10 अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के आरोप तय किए।

राउज़ एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) दिग विनय सिंह ने यह आदेश पारित किया।

फ़ैसले की विस्तृत प्रति का इंतज़ार है।

ख़ान के अलावा, महबूब आलम, हामिद अख्तर, किफ़ायतुल्लाह ख़ान, रफ़ीशान ख़ान, इमरान अली, मोहम्मद अहरार, अकीब जावेद, अज़हर ख़ान, ज़ाकिर ख़ान और अब्दुल मन्नार पर भी इस मामले में आरोप लगाए गए हैं।

ख़ान और अन्य के ख़िलाफ़ मामला दिल्ली वक़्फ़ बोर्ड की भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है। आरोप है कि जब ख़ान वक़्फ़ बोर्ड (डीडब्ल्यूबी) के अध्यक्ष थे, तब उन्होंने क़ानून का उल्लंघन करते हुए अवैध रूप से लोगों की भर्ती की थी।

सीबीआई के आरोपों के अनुसार, उन्होंने 2016 से 2021 के बीच डीडब्ल्यूबी अध्यक्ष के रूप में अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करते हुए कई अवैध नियुक्तियाँ कीं, जिनमें महबूब आलम को बोर्ड का सीईओ नियुक्त करना भी शामिल है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भी इस मामले में धन शोधन के पहलू की जाँच कर रहा है।

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Delhi court frames corruption charge against AAP MLA Aamanatullah Khan in Waqf board recruitment case

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