दिल्ली कोर्ट ने सवाल किया कि अरविंद केजरीवाल को परिवार से आम, मिठाइयां क्यों मिलीं?

ईडी ने पिछले हफ्ते आरोप लगाया कि केजरीवाल जानबूझकर अपने घर के बने भोजन मे आम,मिठाइयाँ और अन्य खाद्य पदार्थ खा रहे थे कि उनका शुगर लेवल बढ़ जाए और फिर इसे जमानत के लिए आधार के रूप मे इस्तेमाल किया जाए
Arvind Kejriwal
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दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को कहा कि वह यह समझने में असमर्थ है कि जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का परिवार उन्हें घर के बने भोजन में आम, मिठाइयाँ और आलू पुरी क्यों भेज रहा है, जबकि यह चिकित्सकीय रूप से निर्धारित आहार के अनुरूप नहीं है।

केजरीवाल मधुमेह के रोगी हैं और चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित उनका आहार ऐसे भोजन की अनुमति नहीं देता है।

अदालत ने एक अप्रैल को एक आदेश पारित कर केजरीवाल को उनके स्वास्थ्य की स्थिति को देखते हुए जेल में घर का बना खाना खाने की अनुमति दी थी।

इसके बाद, यह पता चला कि घर का बना खाना कई बार मेडिकल टीम द्वारा निर्धारित आहार से अलग था।

विशेष न्यायाधीश (पीसी) अधिनियम कावेरी बावेजा ने ऐसे खाद्य पदार्थों की अनुमति देने के लिए जेल अधिकारियों से भी सवाल किया जो उनके आदेश और चिकित्सा नुस्खे का हिस्सा नहीं थे।

अदालत ने कहा कि जेल अधिकारियों को उसके घर से मिलने वाले भोजन के बारे में पूरी जानकारी थी, लेकिन उन्होंने न तो आदेश का पालन न करने को अदालत के संज्ञान में लाया और न ही यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाया कि वह अपने डॉक्टर द्वारा निर्धारित नहीं किए गए खाद्य पदार्थों का सेवन न करे। .

अदालत ने केजरीवाल की उस अर्जी को खारिज करते हुए ये टिप्पणियां कीं, जिसमें उन्होंने तिहाड़ जेल अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की थी कि उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रोजाना 15 मिनट अपने डॉक्टर से परामर्श करने की अनुमति दी जाए।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले हफ्ते उनकी याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया था कि केजरीवाल अपने शुगर लेवल को बढ़ाने के लिए जानबूझकर अपने घर के खाने में आम, मिठाइयां और अन्य खाद्य पदार्थ खा रहे थे और फिर इसे जमानत के लिए आधार के रूप में इस्तेमाल किया।

कोर्ट ने आज पारित आदेश में केजरीवाल के आम खाने के संबंध में विस्तृत टिप्पणियां कीं।

केजरीवाल के वकील की इस दलील पर कि अगर केजरीवाल आम नहीं खाएंगे, तो क्या वह मशरूम खाएंगे, कोर्ट ने कहा कि मशरूम वास्तव में उनके अपने डॉक्टर द्वारा चिकित्सकीय रूप से निर्धारित किया गया है, जबकि आम के लिए कोई विशेष सिफारिश नहीं है।

इंसुलिन देने के केजरीवाल के अनुरोध पर, अदालत ने कहा कि उनके आवेदन के साथ उनके रक्त शर्करा के स्तर पर दायर की गई मेडिकल रिपोर्ट और जेल डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट स्पष्ट रूप से भिन्न थीं।

इसने तिहाड़ जेल अधिकारियों की इस दलील पर भी गौर किया कि इंसुलिन के संबंध में निर्णय केजरीवाल खुद नहीं ले सकते हैं और फरवरी, 2024 से वह इसे नहीं ले रहे हैं।

अदालत ने यह भी कहा कि केजरीवाल के साथ अन्य कैदियों से अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता क्योंकि अदालत ने कहा कि जेल अधिकारी उनके स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए पूरी तरह से सुसज्जित थे और उनके रक्त शर्करा के स्तर और रक्तचाप की निगरानी कर रहे थे।

केजरीवाल फिलहाल दिल्ली शराब नीति मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.

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Delhi Court questions why Arvind Kejriwal received mangoes, sweets from family

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