दिल्ली अदालत ने टाइम्स नाउ नवभारत को आप विधायक नरेश बाल्यान के खिलाफ गैंगस्टर द्वारा फैलाई गई खबर प्रकाशित करने से रोक दिया

कोर्ट ने कहा कि टाइम्स नाउ नवभारत ने नरेश बाल्यान से तथ्यों की पुष्टि किए बिना एक ऑडियो क्लिप प्रसारित की थी और बहस भी आयोजित की थी।
Times Now Navbharat and AAP MLA Naresh Balyan
Times Now Navbharat and AAP MLA Naresh Balyan

दिल्ली की एक अदालत ने समाचार चैनल टाइम्स नाउ नवभारत के साथ-साथ उसके सभी चैनलों, समाचार पत्रों और वेबसाइटों को आम आदमी पार्टी (आप) विधायक नरेश बाल्यान के खिलाफ कथित गैंगस्टर कपिल सांगवान द्वारा फैलाई गई किसी भी खबर को प्रकाशित या प्रसारित करने से रोक दिया है।

द्वारका कोर्ट के न्यायाधीश अजय कुमार मलिक ने 6 सितंबर को आदेश पारित किया और कहा कि यह तब तक लागू रहेगा जब तक अदालत चैनल के खिलाफ बालियान की याचिका पर फैसला नहीं कर लेती।

17 अगस्त को टाइम्स नाउ नवभारत ने बालियान की सांगवान से बातचीत की ऑडियो क्लिप हासिल करने का दावा किया था। चैनल ने इसे 'ऑपरेशन पाप' नाम दिया और 'सरजी का विधायक गैंगस्टर का सहायक' शीर्षक के तहत एक शो चलाया।

कार्यक्रम में ऑडियो क्लिप चलाकर आरोप लगाया गया कि बालियान सांगवान से बात कर रहे थे और जबरन वसूली की योजना बना रहे थे।

अदालत ने माना कि चैनल ने बालियान के तथ्यों/आरोपों की पुष्टि नहीं की और संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत निहित स्वतंत्रता से जुड़े कर्तव्यों का पालन किए बिना क्लिप प्रसारित किया गया।

सांगवान ने 17 अगस्त को उसी दिन ट्रायल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिस दिन चैनल ने उनके खिलाफ खबर प्रसारित की थी।

उस दिन, अदालत ने चैनल को क्लिप के आगे प्रसारण से रोक दिया। इसने मुकदमे पर समन जारी किया और मामले को अगले दिन विचार के लिए सूचीबद्ध किया। जब मामले की अगली सुनवाई हुई तो आदेश को 23 अगस्त तक बढ़ा दिया गया।

इसके बाद टाइम्स नाउ नवभारत ने आदेश के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया।

25 अगस्त को सुनाए गए फैसले में, उच्च न्यायालय ने चैनल की याचिका खारिज कर दी और उनसे मुकदमे की सुनवाई करने को कहा। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से कहा कि अगर चैनल 28 अगस्त से पहले अपना जवाब दाखिल कर दे तो एक हफ्ते के भीतर मामले पर फैसला सुनाया जाए।

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Delhi court restrains Times Now Navbharat from publishing news spread by gangster against AAP MLA Naresh Balyan

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