

एक्टर नंदमुरी तारक रामा राव जूनियर, जिन्हें NTR जूनियर के नाम से जाना जाता है, ने अपने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है [नंदमुरी तारक रामा राव बनाम अशोक कुमार/जॉन डो और अन्य]।
यह मामला सोमवार को जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा के सामने आया, जब सीनियर एडवोकेट जे साई दीपक तेलुगु स्टार की तरफ से पेश हुए और कोर्ट को बताया कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया साइट्स पर कई ऐसे मटीरियल हैं जो उनके पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन कर रहे हैं।
केस की सुनवाई के बाद, कोर्ट ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया कंपनियों को आदेश दिया कि वे NTR जूनियर के केस को इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) रूल्स 2021 के तहत शिकायत मानें और तीन दिन में ज़रूरी कदम उठाएं।
कोर्ट ने कहा कि वह 22 दिसंबर को फिर से केस की सुनवाई करेगा और NTR जूनियर के पर्सनैलिटी राइट्स के बारे में एक पूरा ऑर्डर जारी करेगा।
जस्टिस अरोड़ा ने कहा, "हम अगली तारीख पर फॉर्मल ऑर्डर पास करेंगे।"
NTR जूनियर का पर्सनैलिटी राइट्स केस एडवोकेट शिव वर्मा के ज़रिए फाइल किया गया था।
खास बात यह है कि कोर्ट ने 27 नवंबर को बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन के पर्सनैलिटी राइट्स केस की सुनवाई करते हुए कहा था कि कोर्ट आने वाली पार्टियों को पहले 2021 IT रूल्स के तहत कानूनी उपायों का इस्तेमाल करना चाहिए और सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज़ से बदनाम करने वाले और अपमानजनक मटीरियल को हटाने के बारे में उनकी शिकायत पर कार्रवाई करने के लिए कहना चाहिए।
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