दिल्ली उच्च न्यायालय ने सड़क दुर्घटना में 100% विकलांग स्कूली छात्रा को ₹1.12 करोड़ का मुआवजा देने का आदेश दिया

मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के उस आदेश को चुनौती देने वाली स्कूली छात्रा द्वारा दायर अपील पर अदालत ने यह आदेश पारित किया जिसमे दुर्घटना में उसे लगी चोटों के मुआवजे के रूप में ₹47.49 लाख दिए गए थे।
Highway
Highway
Published on
2 min read

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक स्कूली लड़की को ₹1.12 करोड़ से अधिक का मुआवजा दिया, जो 2017 में स्कूल से अपने घर जाने के रास्ते में एक मोटर वाहन दुर्घटना के बाद गंभीर रूप से घायल हो गई थी और स्थायी रूप से विकलांग हो गई थी। [ज्योति सिंह बनाम नंद किशोर व अन्य]।

न्यायमूर्ति नजमी वजीरी ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के एक आदेश को चुनौती देने वाली छात्रा द्वारा दायर अपील पर आदेश पारित किया, जिसमें उसे सड़क दुर्घटना में लगी चोटों के लिए मुआवजे के रूप में ₹47.49 लाख दिए गए थे।

उच्च न्यायालय ने कहा, "अवॉर्ड में 65,09,779/- रुपये की वृद्धि की गई है। अपीलकर्ता-ज्योति सिंह को दिया गया कुल मुआवजा 1,12,59,389/- रुपये है, जो 7.5% प्रति वर्ष की दर से 10.03.2008 से यानी एमएसीटी के समक्ष दावा याचिका दायर करने की तारीख से इसकी प्राप्ति तक देय है।"

उच्च न्यायालय के समक्ष, याचिकाकर्ता-स्कूली छात्रा की ओर से पेश वकील सौरभ कंसल ने प्रस्तुत किया कि वह जीवन भर व्हीलचेयर से बंधी रहेगी। उन्होंने कहा कि वह वाशरूम जाने जैसी छोटी-छोटी जरूरतों के लिए भी परिचारक की सहायता के बिना अपने दम पर चलने में असमर्थ हैं क्योंकि वह रीढ़ और दोनों निचले अंगों से 100% अक्षमता से पीड़ित हैं।

उसने आगे कहा कि उसने पेट के नीचे अपने शरीर की गति खो दी है, जिसमें उसके मूत्राशय और मल त्याग पर नियंत्रण खोना भी शामिल है, और वह जीवन भर परिचारकों पर पूरी तरह निर्भर रहेगी।

कंसल ने तर्क दिया कि एमएसीटी द्वारा कई आर्थिक मदों पर विधिवत विचार नहीं किया गया था और उन मदों के तहत दावों को बिना किसी स्थायी औचित्य के अस्वीकार कर दिया गया था।

मेडिकल रिपोर्ट सहित रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री पर विचार करने के बाद, उच्च न्यायालय ने कंसल द्वारा उठाई गई दलीलों को स्वीकार कर लिया और कुल 1,12,59,389 रुपये के मुआवजे की गणना की।

इसने उस राशि के मुआवजे को बढ़ा दिया और अपील का निपटारा कर दिया।

[आदेश पढ़ें]

Attachment
PDF
_Jyothi_Singh_v_Nand_Kishore___Ors__.pdf
Preview

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें


Delhi High Court awards compensation of ₹1.12 crore to schoolgirl rendered 100% disabled in road accident

Hindi Bar & Bench
hindi.barandbench.com