दिल्ली उच्च न्यायालय ने आबकारी नीति मामले में अरुण पिल्लई को जमानत दी

उन्हें मार्च 2023 में ईडी ने गिरफ्तार किया था और उन पर बीआरएस नेता के कविता का करीबी सहयोगी होने का आरोप है, जो इस मामले में आरोपी भी हैं।
Delhi High Court, Delhi Excise policy
Delhi High Court, Delhi Excise policy
Published on
1 min read

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित धन शोधन मामले में हैदराबाद स्थित व्यवसायी अरुण रामचंद्रन पिल्लई को जमानत दे दी।

न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने यह आदेश पारित किया।

पिल्लई को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मार्च 2023 में गिरफ्तार किया था। उन्हें भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के कविता का करीबी सहयोगी बताया जाता है, जो इस मामले में आरोपी भी हैं।

आरोपों के अनुसार, पिल्लई ने शराब कंपनी इंडोस्पिरिट के प्रबंध निदेशक समीर महंद्रू से रिश्वत ली और उसे अन्य आरोपियों को सौंप दिया।

महंद्रू को इस सप्ताह की शुरुआत में उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी थी।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आरोप लगाया है कि पिल्लई ने जांच के दौरान जांच एजेंसी को झूठे बयान दिए। उन पर सबूत नष्ट करने का भी आरोप है।

 और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें


Delhi High Court grants bail to Arun Pillai in Excise policy case

Hindi Bar & Bench
hindi.barandbench.com