दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को व्यवसायी समीर महेन्द्रू और एक अन्य आरोपी चनप्रीत सिंह को 2021-22 की अब समाप्त हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में जमानत दे दी।
न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने आदेश पारित किया।
विस्तृत निर्णय की प्रतीक्षा है।
इंडोस्पिरिट के मालिक महेन्द्रू ने देरी के आधार पर जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख किया था। फरवरी 2024 में ट्रायल कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। यह उनकी दूसरी जमानत याचिका थी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, महंद्रू आबकारी नीति के प्रमुख लाभार्थियों में से एक था। वह न केवल एक मादक पेय पदार्थ निर्माण इकाई चला रहा था, बल्कि उसने अपने रिश्तेदारों के नाम पर थोक लाइसेंस और कुछ खुदरा लाइसेंस भी दिए थे।
चंप्रीत सिंह पर आम आदमी पार्टी के 2022 गोवा चुनाव अभियान के लिए नकद भुगतान का प्रबंधन करने का आरोप है।
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Delhi High Court grants bail to Sameer Mahandru, Chanpreeet Singh in Excise Policy case