दिल्ली हाईकोर्ट ने शेफ कुणाल कपूर को पत्नी की क्रूरता का हवाला देते हुए तलाक दिया

न्यायालय ने पाया कि कपूर की पत्नी का उनके प्रति आचरण गरिमा और सहानुभूति से रहित था जो क्रूरता के समान था।
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को सेलिब्रिटी शेफ कुणाल कपूर को उनकी पत्नी द्वारा क्रूरता के आधार पर तलाक दे दिया।

न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और नीना बंसल कृष्णा की खंडपीठ ने कहा कि कपूर की पत्नी का उनके प्रति आचरण गरिमा और सहानुभूति से रहित था।

अदालत ने कहा, "वर्तमान मामले के उपर्युक्त तथ्यों के प्रकाश में, हम पाते हैं कि प्रतिवादी [पत्नी] का अपीलकर्ता [कपूर] के प्रति आचरण ऐसा रहा है कि यह उसके प्रति गरिमा और सहानुभूति से रहित है। जब एक पति या पत्नी का दूसरे के प्रति ऐसा स्वभाव होता है, तो यह विवाह के सार को अपमानित करता है और इसका कोई संभावित कारण मौजूद नहीं है कि उसे साथ रहने की पीड़ा सहते हुए रहने के लिए क्यों मजबूर किया जाए।“

इसमें कहा गया कि पत्नी का आचरण हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(ia) के दायरे में आता है और पारिवारिक अदालत ने तलाक के लिए कपूर की याचिका को अनुमति नहीं देकर गलती की है।

Justice Suresh Kumar Kait and Justice Neena Bansal Krishna
Justice Suresh Kumar Kait and Justice Neena Bansal Krishna

कपूर की शादी साल 2008 में हुई और 2012 में उनके एक बेटे का जन्म हुआ।

उनका मामला था कि शादी के दौरान उनकी पत्नी को उन्हें और उनके परिवार को धमकाने के लिए पुलिस को फोन करने की आदत थी। उन्होंने आरोप लगाया कि सितंबर 2016 में, जब वह याह राज स्टूडियो में मास्टरशेफ इंडिया की शूटिंग कर रहे थे, तो उनकी पत्नी अपने नाबालिग बेटे के साथ स्टूडियो में घुस गईं और उनके कार्यस्थल पर हंगामा खड़ा कर दिया, जिसके बाद उन्हें उसके खिलाफ निरोधक आदेश मिला।

कपूर ने यह भी कहा कि चूंकि उन्होंने लोगों का ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया था, इसलिए उनकी पत्नी ने उन्हें मीडिया में झूठी अफवाह फैलाने और उनके और उनके माता-पिता के खिलाफ झूठी आपराधिक शिकायतें दर्ज करने की धमकी दी। एक बार तो उनकी पत्नी ने उन्हें शूटिंग पर जाने से ठीक पहले थप्पड़ भी मार दिया था।

उनकी पत्नी ने आरोपों से इनकार किया और कहा कि उन्होंने अपने परिवार और पति की मदद के लिए अपने पेशेवर करियर से समझौता किया।

उन्होंने कहा कि उनके ससुराल वाले नियमित रूप से उन्हें घर का काम करने के बजाय नौकरी करने के लिए ताना मारते थे और छोटे-छोटे कारणों से बार-बार उन्हें अपमानित करते थे क्योंकि वह एक आदर्श बहू की उनकी रूढ़िवादी परिभाषा में फिट नहीं बैठती थीं।

कोर्ट ने दलीलों पर विचार किया और कहा कि यह कानून की स्थापित स्थिति है कि पति या पत्नी के खिलाफ सार्वजनिक रूप से लापरवाह, अपमानजनक और निराधार आरोप लगाना क्रूरता के बराबर है।

कोर्ट ने आगे कहा कि हालांकि एक महिला से पूरे घर के लिए काम करने की उम्मीद नहीं की जा सकती हालाँकि, जब एक महिला अपनी स्वतंत्र इच्छा से घर की जिम्मेदारियाँ उठाती है, तो वह ऐसा अपने परिवार के प्रति प्रेम के कारण करती है और इसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती।

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Delhi High Court grants divorce to chef Kunal Kapur citing cruelty by wife

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