दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा; पूछा कि सीएम ने निचली अदालत को क्यों दरकिनार किया

उच्च न्यायालय ने कहा, "याचिकाकर्ता ने निचली अदालत में जाए बिना सीधे इस अदालत का रुख किया है। इस दलील पर बाद में विचार किया जाएगा। सीबीआई एक सप्ताह में जवाब दाखिल करेगी।"
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर जमानत याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी किया।

न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने सीबीआई से जवाब मांगा और मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को तय की।

हालांकि, न्यायालय ने इस तथ्य पर भी गौर किया कि केजरीवाल ने पहले निचली अदालत में जाने के बजाय सीधे उच्च न्यायालय से जमानत के लिए संपर्क किया है।

उच्च न्यायालय ने कहा, "याचिकाकर्ता ने निचली अदालत में जाने के बजाय सीधे इस अदालत का रुख किया है। इस दलील पर बाद में विचार किया जाएगा। सीबीआई एक सप्ताह में जवाब दाखिल करेगी।"

सीबीआई ने केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार किया था, जब वह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज धन शोधन मामले के सिलसिले में न्यायिक हिरासत में थे।

केजरीवाल को ईडी मामले में निचली अदालत ने 20 जून को जमानत दे दी थी, हालांकि बाद में 25 जून को दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी थी।

इसके बाद, उन्हें 26 जून को सीबीआई ने गिरफ्तार किया और 29 जून तक सीबीआई हिरासत में भेज दिया।

सीबीआई द्वारा हिरासत बढ़ाने की मांग नहीं करने पर 29 जून को उन्हें 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

उन्होंने 3 जुलाई को सीबीआई मामले में जमानत के लिए सीधे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

दिल्ली के मुख्यमंत्री की सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उन्हें एजेंसी की हिरासत में भेजने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका भी उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।

आज सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मामले की सुनवाई करने का अधिकार उच्च न्यायालय को है।

केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए (बिना वारंट के गिरफ्तार करने से पहले आरोपी को नोटिस देना) का उल्लंघन किया गया है।

चौधरी ने कहा, "हमारा मुख्य तर्क यह है कि धारा 41ए का उल्लंघन किया गया है। ट्रायल कोर्ट ने कहा है कि 41ए का उल्लंघन नहीं किया गया है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ट्रायल कोर्ट जाना एक निरर्थक कवायद होगी।"

सिंघवी ने कहा कि जमानत देने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 45 की दोहरी शर्त सीबीआई मामले में लागू नहीं होगी।

सिंघवी ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने कानून तय कर दिया है। इसमें पीएमएलए की धारा 45 शामिल नहीं है। माननीय न्यायाधीश आज ही इस पर सुनवाई कर सकते हैं। यह जमानत याचिका है। इन सभी निर्णयों का क्या मतलब है, यदि मेरे मित्र (सीबीआई वकील) आकर कहते हैं कि मुझे ट्रायल कोर्ट जाना चाहिए।"

सीबीआई की ओर से पेश हुए अधिवक्ता डीपी सिंह ने जमानत के लिए सीधे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के मुख्यमंत्री के फैसले पर सवाल उठाया।

उन्होंने कहा, "जमानत के लिए पहली अदालत ट्रायल कोर्ट होनी चाहिए थी। स्वामित्व के लिए... यह सभी मामलों में एक आदर्श बन जाएगा।"

उच्च न्यायालय ने कहा कि जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करने के अपने समवर्ती क्षेत्राधिकार के बावजूद जमानत के लिए सीधे उसके पास जाने के लिए ये एक मजबूत आधार होना चाहिए।

न्यायाधीश ने सीबीआई को नोटिस जारी करने से पहले मौखिक रूप से टिप्पणी की, "कितने मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि औचित्य के आधार पर निचली अदालत में जाएं? कानून स्पष्ट है, हमारे पास समवर्ती क्षेत्राधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि जब आपके पास उपाय उपलब्ध है तो उच्च न्यायालयों में बाधा न डालें। कोई कारण अवश्य होगा कि आप सीधे उच्च न्यायालय आएं।"

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Delhi High Court seeks CBI reply to Arvind Kejriwal bail plea; asks why CM bypassed trial Court

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