दिल्ली उच्च न्यायालय ने इंजीनियर राशिद की जमानत याचिका पर एनआईए से जवाब मांगा

राशिद गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत आतंकी फंडिंग मामले में 2019 से जेल में है।
Engineer Rashid, Delhi HC
Engineer Rashid, Delhi HC
Published on
2 min read

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को आतंकवाद के वित्तपोषण के एक मामले में सांसद इंजीनियर राशिद की जमानत याचिका पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से जवाब मांगा।

न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद और न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने राशिद की अपील पर एनआईए को नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने मामले में उन्हें नियमित जमानत देने से इनकार करने वाले ट्रायल कोर्ट को चुनौती दी थी।

Justice Subramonium Prasad and Justice Harish Vaidyanathan Shankar
Justice Subramonium Prasad and Justice Harish Vaidyanathan Shankar

राशिद 2019 से ही गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत आतंकी फंडिंग मामले में जेल में बंद है।

2024 में, राशिद ने जम्मू-कश्मीर के मौजूदा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को दो लाख से ज़्यादा वोटों से हराकर बारामुल्ला लोकसभा सीट जीती।

बाद में उन्हें जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार करने के लिए अंतरिम ज़मानत दी गई। इस साल मार्च में पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने सांसद को नियमित ज़मानत देने से इनकार कर दिया।

इससे पहले भी राशिद को संसद की कार्यवाही में शामिल होने के लिए कस्टडी पैरोल दी गई थी।

आज, हाईकोर्ट ने निचली अदालत द्वारा उनके ख़िलाफ़ तय किए गए आपराधिक आरोपों को चुनौती देने के लिए राशिद द्वारा दायर याचिका पर भी सुनवाई की।

एनआईए ने इस याचिका पर आपत्ति जताते हुए कहा कि यह काफी देरी के बाद दायर की गई है।

विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) अक्षय मलिक ने कहा, "इस मामले में काफ़ी देरी हुई है। 1100 दिनों की देरी हुई है।"

जवाब में, राशिद का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने तर्क दिया कि देरी को न्यायालय द्वारा माफ किया जा सकता है।

उन्होंने कहा, "90 दिनों की अवधि पवित्र नहीं है और माफ करने का अधिकार न्यायालय के पास है, खासकर जब मामला जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित हो।"

Sidharth Luthra
Sidharth Luthra

न्यायालय ने विलंब की माफी के सीमित बिन्दु पर जवाब दाखिल करने को कहा तथा मामले की सुनवाई 29 जुलाई के लिए सूचीबद्ध कर दी।

वकील आदित्य वाधवा और विख्यात ओबेरॉय ने राशिद का प्रतिनिधित्व किया।

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें


Delhi High Court seeks NIA reply to Engineer Rashid's bail plea

Hindi Bar & Bench
hindi.barandbench.com