वकीलों से जेल मे अधिक मुलाकात की अनुमति देने की अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली HC ने तिहाड़ जेल और ED को नोटिस जारी किया

केजरीवाल ने अदालत को बताया कि वह देश भर में 30 से अधिक अदालती मामलों का सामना कर रहे हैं और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार के तहत उन्हें दो अतिरिक्त कानूनी मुलाकातों की अनुमति दी जानी चाहिए।
Arvind Kejriwal and Delhi High Court
Arvind Kejriwal and Delhi High Court
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर याचिका पर तिहाड़ जेल अधिकारियों और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया, जिसमें उन्हें अपनी कानूनी टीम के साथ अतिरिक्त बैठकें करने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है।

न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने तिहाड़ जेल और ईडी से जवाब मांगा है, जब केजरीवाल ने कहा कि वह देश भर में 35 मामलों का सामना कर रहे हैं और कानूनी रणनीति तैयार करने के लिए उन्हें अपनी टीम के साथ बैठक की जरूरत है।

मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी।

फिलहाल केजरीवाल को एक सप्ताह में अपनी कानूनी टीम के साथ दो बार मिलने की अनुमति है।

केजरीवाल ने शुरू में ट्रायल कोर्ट से अनुरोध किया था कि उन्हें अपनी कानूनी टीम के साथ दो और बैठकें करने की अनुमति दी जाए, क्योंकि वे देश भर में 30 से अधिक मामलों का सामना कर रहे हैं।

उन्होंने कहा था कि बैठकें वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए हो सकती हैं।

हालांकि, विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) कावेरी बावेजा ने याचिका खारिज कर दी थी।

न्यायाधीश बावेजा ने कहा कि केजरीवाल ने पहले भी इसी तरह की याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था।

इसके बाद उन्होंने विशेष अदालत के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

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Delhi High Court notice to Tihar Jail, ED on Arvind Kejriwal plea to allow more meetings in jail with lawyers

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