दिल्ली HC ने लोगों को धोखा देने के लिए प्रेमजी इन्वेस्ट के आईपी का दुरुपयोग करने वाले ऐप्स और वेबसाइटो को ब्लॉक का आदेश दिया

न्यायालय ने यह देखते हुए एक गतिशील निषेधाज्ञा पारित की कि यदि उल्लंघनकर्ताओं को नहीं रोका गया तो वे प्रेमजी इन्वेस्ट की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाते रहेंगे।
Azim Premji
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में आम जनता को धोखा देने के लिए प्रेमजी इन्वेस्ट (वादी) के साथ अपने संबंध को गलत तरीके से प्रस्तुत करने वाली वेबसाइटों को ब्लॉक करने और मोबाइल एप्लिकेशन को हटाने का आदेश दिया [पीआई इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी एलएलपी और अन्य बनाम प्रेमजीएक्स.कॉम रजिस्ट्रार और अन्य]।

प्रेमजी इन्वेस्ट, अज़ीम प्रेमजी के गैर-लाभकारी संगठन, अज़ीम प्रेमजी फ़ाउंडेशन की परोपकारी पहलों का समर्थन करता है।

18 अगस्त को पारित एक आदेश में, न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने वेबसाइटों और ऐप्स के मालिकों को प्रेमजी इन्वेस्ट के ट्रेडमार्क और कॉपीराइट सामग्री का उल्लंघन करने से रोक दिया।

पीठ ने कहा, "प्रतिवादी संख्या 15 से 19 (पक्षकारों के ज्ञापन में उल्लिखित बैंक) को निर्देश दिया जाता है कि वे वर्तमान आदेश के साथ संलग्न 'अनुलग्नक-सी' में उल्लिखित खाताधारक(कों) के बैंक खातों को फ्रीज करें और बैंक खातों के स्वामी/लाभार्थियों के पूर्ण केवाईसी दस्तावेज़ों के साथ-साथ बैंक स्टेटमेंट का खुलासा करें।"

इसमें आगे कहा गया है कि निषेधाज्ञा आदेश गतिशील रूप से लागू होगा और यदि वेबसाइटों/एप्लिकेशनों का कोई भी मिरर/अल्फ़ान्यूमेरिक/समान/रीडायरेक्ट संस्करण प्रेमजी इन्वेस्ट के बौद्धिक संपदा (आईपी) अधिकारों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उन्हें तुरंत ब्लॉक कर दिया जाएगा।

Justice Manmeet Pritam Singh Arora
Justice Manmeet Pritam Singh Arora

न्यायमूर्ति अरोड़ा ने प्रेमजी इन्वेस्ट द्वारा दायर एक मुकदमे की सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया, जिसमें प्रेमजी इन्वेस्ट के नाम पर फर्जी वेबसाइटों, डोमेन, ऐप्स और सोशल मीडिया/व्हाट्सएप के माध्यम से धोखाधड़ी वाली योजनाओं को रोकने की मांग की गई थी।

यह तर्क दिया गया कि ये एप्लिकेशन और वेबसाइटें वादी के ब्रांड नाम, ट्रेडनाम और ट्रेडमार्क का अनाधिकृत रूप से उपयोग और प्रदर्शन कर रही थीं, और अनजान उपयोगकर्ताओं को यह विश्वास दिलाने के लिए गुमराह कर रही थीं कि वे वादी या उसके अधिकारियों के साथ काम कर रहे हैं।

मामले पर विचार करने के बाद, न्यायालय ने कहा कि यदि उल्लंघनकर्ताओं पर लगाम नहीं लगाई गई, तो वे आम जनता को यह विश्वास दिलाने के लिए भ्रमित और गुमराह करते रहेंगे कि वे प्रेमजी इन्वेस्ट से जुड़े हैं और इसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाते रहेंगे।

इसलिए, इसने निरोधक आदेश पारित किया।

प्रेमजी इन्वेस्ट की ओर से अधिवक्ता अनुज बेरी, अनुषा रमेश, गौरी पसरीचा और नित्या जैन उपस्थित हुए।

[आदेश पढ़ें]

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Delhi High Court orders blocking of apps, websites misusing Premji Invest's IP to defraud people

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