दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2024 चुनाव से पहले महिला आरक्षण अधिनियम लागू करने की जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार किया

न्यायालय ने कहा कि संसद पहले ही कह चुकी है कि परिसीमन प्रक्रिया के बाद आरक्षण लागू किया जाएगा और अदालतें इससे आगे नहीं जा सकतीं।
Women's Reservations Bill and Delhi High Court
Women's Reservations Bill and Delhi High Court

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को 2024 के आम चुनावों से पहले महिला आरक्षण अधिनियम 2023 को लागू करने की मांग वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर विचार करने से इनकार कर दिया। [सुश्री योगमाया एमजी बनाम भारत संघ और अन्य]।

इस कानून के तहत लोकसभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि संसद पहले ही कह चुकी है कि परिसीमन अभ्यास के बाद अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे और अदालतें कुछ नहीं कर सकती हैं।

पीठ ने अधिनियम की जांच की और कहा कि यदि याचिकाकर्ता अधिनियम का शीघ्र कार्यान्वयन चाहती है, तो उसे अधिनियम के प्रावधानों को चुनौती देनी होगी जो कहता है कि जनगणना और परिसीमन के बाद आरक्षण लागू किया जाएगा।

पीठ ने कहा, ''हम धारा 334ए (परिसीमन के बाद अधिनियम के कार्यान्वयन को अनिवार्य बनाने वाला प्रावधान) के पीछे नहीं जा सकते... आपको इसके रद्द होने के लिए प्रार्थना करनी होगी। हम कुछ नहीं कर सकते। संसद ने स्पष्ट किया है कि यह कब से लागू होगा... कोई भी अदालत इसके विपरीत कैसे काम कर सकती है।" 

अदालत ने यह भी कहा कि अधिनियम के प्रावधानों को चुनौती देने वाली एक अन्य याचिका पहले ही सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर की जा चुकी है और इसलिए, याचिकाकर्ता भी शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है।

याचिकाकर्ता ने अंततः याचिका वापस ले ली और अदालत ने याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दी।

अदालत अधिवक्ता योगमाया एमजी द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें लोकसभा चुनाव से पहले अधिनियम को लागू करने की मांग की गई थी।

केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा पेश हुए और कहा कि अधिनियम में ही एक प्रावधान है जो कहता है कि परिसीमन की कवायद होने के बाद यह लागू होगा।

याचिकाकर्ता ने इससे पहले याचिका के साथ दिल्ली उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश से संपर्क किया था । हालांकि, अदालत ने कहा कि मांगी गई राहत एक जनहित याचिका की प्रकृति में है और याचिकाकर्ता को जनहित याचिका दायर करनी चाहिए।

अपनी याचिका में, याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार को "परिसीमन प्रक्रिया के आसपास अनिश्चितता की लंबी अवधि को देखते हुए, महिला आरक्षण विधेयक 2023 के कार्यान्वयन के लिए एक दृढ़ और त्वरित तारीख प्रदान करने का निर्देश देने की मांग की।

उन्होंने भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई), भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) और अन्य प्रमुख राजनीतिक दलों को प्रतिवादी बनाया और चुनाव आयोग को इन सभी दलों से जवाब मांगने का निर्देश देने के लिए कहा कि वे विधेयक के प्रावधानों को कैसे लागू करने की योजना बना रहे हैं।

यह याचिकाकर्ता का मामला था कि भले ही विधेयक को संसद द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया था, लेकिन इस बात की कोई निश्चितता नहीं थी कि इसे कब लागू किया जाएगा।

याचिका में कहा गया है कि अधिनियम के प्रावधानों का कार्यान्वयन संविधान (128 वां संशोधन) अधिनियम, 2023 के शुरू होने के बाद की गई पहली जनगणना के आधार पर परिसीमन अभ्यास के पूरा होने पर निर्भर था। इसलिए, याचिकाकर्ता ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह अनुमान लगाया गया था कि अधिनियम वर्ष 2029 से पहले लागू नहीं किया जा सकता है।

इसलिए, याचिकाकर्ता ने अदालत से निर्देश जारी करने का आह्वान किया ताकि अधिनियम को जल्द से जल्द लागू किया जा सके।

यह याचिका अधिवक्ता ममता रन्नी, नंदना मेनन और अंजीता संतोष के माध्यम से दायर की गई थी।

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Delhi High Court refuses to entertain PIL to implement Women's Reservation Act before 2024 polls

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