दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को दिल्ली वक्फ बोर्ड से संबंधित कथित भ्रष्टाचार के मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्ला खान को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
न्यायमूर्ति रेखा पल्ली और न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की खंडपीठ ने यह सूचित किए जाने पर मामले की सुनवाई सात फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी कि खान का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील आज उपलब्ध नहीं हैं।
अदालत ने स्पष्ट किया कि उसने खान की याचिका या अंतरिम राहत याचिका पर नोटिस जारी नहीं किया है।
अमानतुल्ला खान ने अपने खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की प्राथमिकी और ईडी की कार्यवाही को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है
उन्होंने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 50 की वैधता पर भी सवाल उठाया है।
उनके खिलाफ धन शोधन का मामला दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्ती में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। यह आरोप लगाया गया है कि जब खान वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने कानून का उल्लंघन करते हुए अवैध रूप से लोगों की भर्ती की थी।
एसीबी ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया और इसके बाद ईडी की कार्यवाही शुरू हुई।
यह खान का मामला है कि उनके खिलाफ कार्यवाही "उत्पीड़न और उत्पीड़न का एक क्लासिक मामला" है और यहां तक कि सीबीआई ने भी कहा है कि पैसे का कोई आदान-प्रदान नहीं हुआ था।
उन्होंने कहा कि न तो प्रतिपादित अपराध में और न ही पीएमएलए मामले में अपराध से अर्जित किसी आय की पहचान की गई है।
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Delhi High Court refuses to stay ED summons to AAP MLA Amanatullah Khan