दिल्ली उच्च न्यायालय ने आबकारी नीति मामले में अदालती समन के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर ईडी से जवाब मांगा

अरविंद केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय की शिकायत पर निचली अदालत द्वारा जारी समन को चुनौती दी है कि वह पूछताछ के लिए एजेंसी के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहे।
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर याचिकाओं पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया, जिसमें दिल्ली आबकारी नीति मामले में उन्हें तलब करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी गई है।

न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा ने ईडी को केजरीवाल द्वारा दायर दोनों याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया।

अदालत ने कहा कि ईडी हलफनामे में अपनी प्रारंभिक आपत्तियाँ दर्ज कर सकता है।

इस मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी।

ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी क्योंकि वह धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत समन जारी होने के बावजूद आबकारी नीति मामले की जाँच में शामिल नहीं हुए थे।

ईडी की शिकायत पर, मजिस्ट्रेट अदालत ने केजरीवाल को दो समन जारी किए।

अपनी याचिका में, केजरीवाल ने मजिस्ट्रेट अदालत के समन के साथ-साथ सत्र अदालत के 17 सितंबर, 2024 के उस फैसले को भी चुनौती दी है, जिसमें उनकी चुनौती को खारिज कर दिया गया था।

ईडी के विशेष वकील, ज़ोहेब हुसैन ने याचिका की विचारणीयता पर प्रारंभिक आपत्ति जताई।

उन्होंने कहा कि पहले भी इसी आधार पर एक याचिका खारिज कर दी गई थी और दूसरी पुनरीक्षण याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता।

जिस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को ईडी ने तलब किया था, वह अब रद्द हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को बनाने में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है।

इस मामले में आरोप है कि केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी (आप) के कई नेता शराब लॉबी से रिश्वत के बदले आबकारी नीति में जानबूझकर खामियाँ छोड़ने में शामिल थे।

केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) और ईडी दोनों इस मामले की जाँच कर रहे हैं। जाँच एजेंसियों ने आरोप लगाया है कि इस कवायद से जुटाए गए धन का इस्तेमाल गोवा में आप के चुनाव अभियान के लिए किया गया था।

केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को और बाद में जून में सीबीआई ने भी गिरफ्तार किया था।

सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को उन्हें ईडी मामले में अंतरिम ज़मानत दे दी थी। 13 सितंबर को उन्हें सीबीआई मामले में ज़मानत दे दी गई थी।

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Delhi High Court seeks ED response on Arvind Kejriwal plea against court summons in Excise policy case

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