[दिल्ली हिंसा] सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली HC से कहा, कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर के खिलाफ FIR की याचिका पर 3 महीने मे फैसला करें

शीर्ष अदालत दिल्ली दंगों के तीन पीड़ितों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कहा गया था कि वे उम्मीद खो रहे थे क्योंकि दिल्ली उच्च न्यायालय उनके मामले की सुनवाई नहीं कर रहा था।
Supreme Court

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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय से एक याचिका मे तीन महीने के भीतर तेजी से फैसला करने के लिए कहा है, जिसमें भाजपा नेताओं कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, परवेश वर्मा और अभय वर्मा के खिलाफ उनके कथित अभद्र भाषा के लिए मामला दर्ज करने की मांग की गई है, जिसका दावा याचिकाकर्ताओं ने पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों को उकसाने के लिए किया था।

जस्टिस एल नागेश्वर राव और बीआर गवई की बेंच दिल्ली दंगों के तीन पीड़ितों द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कहा गया था कि वे उम्मीद खो रहे थे क्योंकि दिल्ली उच्च न्यायालय उनके मामले की सुनवाई नहीं कर रहा था।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंजाल्विस ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका में कोई प्रगति नहीं हुई है, भले ही सर्वोच्च न्यायालय ने पहले उच्च न्यायालय को इस पर शीघ्र निर्णय लेने का निर्देश दिया था।

एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड सत्य मित्रा द्वारा दायर याचिका में याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उनका मामला पिछले साल सितंबर में अंतिम बहस के लिए पोस्ट किया गया था। हालांकि, मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि वह जामिया मामले की सुनवाई के बाद दिल्ली दंगों के मामलों को लेगी।

इसके बाद पीठ ने एक आदेश पारित करने के लिए उच्च न्यायालय को "तीन महीने की अवधि के भीतर" मामले को शीघ्रता से तय करने के लिए कहा।

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[Delhi Riots] Supreme Court asks Delhi High Court to decide plea for FIR against Kapil Mishra, Anurag Thakur in 3 months

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