दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (डीएचसीबीए) ने गुरुवार को सर्वसम्मति से जस्टिस गौरांग कंठ को दिल्ली हाईकोर्ट से कलकत्ता हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने की सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के विरोध में 17 जुलाई को काम से दूर रहने का फैसला किया।
डीएचसीबीए द्वारा पारित प्रस्ताव में कहा गया है कि स्थानांतरण से उच्च न्यायालय की मौजूदा ताकत में कमी के कारण दिल्ली उच्च न्यायालय में न्याय वितरण प्रभावित होगा।
प्रस्तावना मे कहा है, "यह खेद का विषय है कि दिल्ली उच्च न्यायालय में मौजूदा रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया पर सभी संबंधित पक्षों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। फिर भी वर्तमान न्यायाधीश का स्थानांतरण किया जा रहा है जिससे दिल्ली उच्च न्यायालय में माननीय न्यायाधीशों की मौजूदा ताकत और कम हो रही है।"
उपरोक्त के मद्देनजर, डीएचसीबीए प्रस्ताव ने कॉलेजियम से सिफारिश पर पुनर्विचार करने के लिए कहा और केंद्र सरकार से कॉलेजियम की सिफारिश पर कार्रवाई नहीं करने का भी अनुरोध किया।
इसने सदस्यों से विरोध स्वरूप 17 जुलाई, सोमवार को काम से अनुपस्थित रहने का भी अनुरोध किया क्योंकि "उक्त स्थानांतरण दुर्लभतम मामला है"।
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