तलाकशुदा मुस्लिम महिला धारा 125 सीआरपीसी के तहत भरण-पोषण का दावा कर सकती है: सुप्रीम कोर्ट

न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने अलग-अलग लेकिन समवर्ती फैसले सुनाए
Muslim Woman (representative image)
Muslim Woman (representative image)
Published on
2 min read

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला अपने पूर्व पति के खिलाफ आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 125 के तहत भरण-पोषण का दावा दायर कर सकती है। [मोहम्मद अब्दुल समद बनाम तेलंगाना राज्य और अन्य]

न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने मुस्लिम महिला के अधिकार को बरकरार रखते हुए अलग-अलग लेकिन समवर्ती फैसले सुनाए, जब एक मुस्लिम व्यक्ति (याचिकाकर्ता) ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के उस निर्देश को चुनौती दी जिसमें उसे अपनी पूर्व पत्नी को 10,000 रुपये अंतरिम भरण-पोषण देने को कहा गया था।

न्यायमूर्ति नागरत्ना ने फैसला सुनाते हुए कहा, "हम इस प्रमुख निष्कर्ष के साथ आपराधिक अपील को खारिज कर रहे हैं कि धारा 125 सीआरपीसी सभी महिलाओं पर लागू होगी, न कि केवल विवाहित महिलाओं पर।"

Justice bv nagarathna and Justice augustine george masih
Justice bv nagarathna and Justice augustine george masih

न्यायालय ने यह भी माना कि यदि धारा 125 सीआरपीसी के तहत आवेदन के लंबित रहने के दौरान संबंधित मुस्लिम महिला तलाक ले लेती है, तो वह मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 का सहारा ले सकती है।

न्यायालय ने कहा कि 2019 अधिनियम धारा 125 सीआरपीसी के तहत उपाय के अतिरिक्त उपाय भी प्रदान करता है।

शाह बानो मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय में माना था कि धारा 125 सीआरपीसी एक धर्मनिरपेक्ष प्रावधान है जो मुस्लिम महिलाओं पर भी लागू होता है।

हालांकि मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया था और 2001 में कानून की वैधता को बरकरार रखा गया था।

शीर्ष न्यायालय के समक्ष याचिका में प्रतिवादी, एक मुस्लिम महिला द्वारा सीआरपीसी की धारा 125 के तहत दावा याचिका दायर करने पर शिकायत उठाई गई है, जो तलाक से पहले याचिकाकर्ता की पत्नी थी।

यह मामला एक पारिवारिक न्यायालय के आदेश से उत्पन्न हुआ था, जिसमें याचिकाकर्ता को प्रति माह 20,000 रुपये का अंतरिम भरण-पोषण देने का निर्देश दिया गया था।

इस आदेश को उच्च न्यायालय में इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि दंपति ने 2017 में मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार तलाक ले लिया था।

उच्च न्यायालय ने भरण-पोषण की राशि को संशोधित कर 10,000 रुपये प्रति माह कर दिया और पारिवारिक न्यायालय को छह महीने के भीतर मामले का निपटारा करने का निर्देश दिया।

पुरुष की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 के मद्देनजर, तलाकशुदा मुस्लिम महिला धारा 125 सीआरपीसी के तहत लाभ का दावा करने की हकदार नहीं है।

इसके अलावा, 1986 का अधिनियम मुस्लिम महिलाओं के लिए अधिक लाभकारी है, यह तर्क दिया गया।

 और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें


Divorced Muslim woman can claim maintenance under Section 125 CrPC: Supreme Court

Hindi Bar & Bench
hindi.barandbench.com