अनावश्यक दखल न दे:इलाहाबाद HC ने सहमति से विवाह करने वाले बालिगो की शादी की जांच करने पर पुलिस को फटकार लगाते हुए FIR रद्द की

कोर्ट एक शादीशुदा जोड़े की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिनका कहना था कि महिला का परिवार पुलिस के साथ मिलकर उन्हें अलग होने के लिए मजबूर कर रहा था।
Allahabad High Court, Marriage
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि किसी बालिग़ व्यक्ति द्वारा अपने साथी को चुनने या दो बालिग़ लोगों की आपसी सहमति से हुई शादी की पुलिस जांच न केवल आपराधिक कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है, बल्कि उनकी आज़ादी के मौलिक अधिकार का भी गंभीर उल्लंघन है [सौभागिनी शुक्ला और अन्य बनाम यूपी राज्य और अन्य]।

जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस तरुण सक्सेना की बेंच ने कहा कि पुलिस का ऐसी शादियों की जांच करने से कोई लेना-देना नहीं है और उन्हें अपराधों पर ध्यान देना चाहिए।

बेंच ने 27 जुलाई को कहा, "पुलिस का इस मामले में दखल देने का कोई काम नहीं है। हमने बार-बार पुलिस को याद दिलाया है कि शादियों की जांच करना उनका काम नहीं है। उन्हें अपराधों की जांच करनी चाहिए। यह कोई ऐसा अपराध नहीं है जिसमें जांच की ज़रूरत हो।"

Justice JJ Munir and Justice Tarun Saxena
Justice JJ Munir and Justice Tarun Saxena
पुलिस का इस मामले में दखल देने का कोई काम नहीं है। शादियों की जांच करना उनका काम नहीं है। उन्हें अपराधों की जांच करनी चाहिए।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय

कोर्ट ने यह बात तब कही जब उसने एक 28 साल के आदमी के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द कर दिया। उस आदमी पर आरोप था कि उसने एक 26 साल की महिला को शादी के लिए मजबूर करने के मकसद से उसका अपहरण किया था।

यह मामला अप्रैल में महिला के पिता की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 87 (शादी के लिए मजबूर करने के मकसद से महिला का अपहरण) के तहत दर्ज किया गया था।

बाद में हिंदू जोड़े ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और बताया कि उन्होंने इस साल फरवरी में शादी कर ली थी, लेकिन महिला के परिवार वाले इसके खिलाफ थे। आरोप है कि उन्होंने महिला की पिटाई की और उसे व उसके पति को जान से मारने की धमकी भी दी।

29 अप्रैल को कोर्ट ने FIR की जांच पर रोक लगा दी और पुलिस को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

अभियोजन पक्ष की ओर से दाखिल स्टेटस रिपोर्ट की जांच के बाद, कोर्ट ने सोमवार, 27 जुलाई को अपना अंतिम आदेश सुनाया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जांच लायक कुछ भी नहीं है और पुलिस इस मामले में अपना समय पूरी तरह बर्बाद कर रही है।

बेंच ने कहा, "दो बालिग लोगों ने हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार एक-दूसरे से शादी की है और दोनों ही अच्छी शिक्षा प्राप्त और समझदार लोग हैं। दोनों पक्षों की उम्र और शिक्षा को देखते हुए, इस मामले में बहलाने-फुसलाने या फुसलाकर ले जाने जैसा कोई पहलू नहीं दिखता। पहले याचिकाकर्ता की उम्र 27/28 साल है।"

कोर्ट ने कहा कि भदोही के पुलिस अधीक्षक (SP) के इस रुख से वह "पूरी तरह निराश" है कि मामले की जांच पूरी की जानी चाहिए।

बेंच ने कहा कि पुलिस को मामले को खत्म कर देना चाहिए था, खासकर महिला द्वारा हाई कोर्ट के सामने दिए गए बयान को देखते हुए, जिसमें उसने शादी के लिए अपनी सहमति जताई थी।

कोर्ट ने आगे कहा, "पुलिस अधीक्षक का यह जोर कि महिला का बयान जांच अधिकारी के सामने BNSS की धारा 180 और न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने BNSS की धारा 183 के तहत दर्ज कराया जाए, लगभग आदेश की अवहेलना जैसा है।"

कोर्ट ने यह भी कहा कि पार्टियों के बयान दर्ज करके जांच जारी रखने की इच्छा जताकर पुलिस वास्तव में महिला के परिवार का पक्ष लेती हुई लग रही है। कोर्ट ने पुलिस को याद दिलाया कि किसी व्यक्ति की आज़ादी में अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने की आज़ादी भी शामिल है।

बेंच ने कहा, "किसी बालिग़ महिला द्वारा अपनी मर्ज़ी से साथी चुनने और देश के दो बालिग़ नागरिकों के बीच शादी के मामले में इस तरह की जांच करना न सिर्फ़ क्रिमिनल लॉ की प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल है, बल्कि यह संविधान के आर्टिकल 21 के तहत मिली आज़ादी के मौलिक अधिकार का भी गंभीर उल्लंघन है।"

तथ्यों पर विचार करते हुए, कोर्ट ने FIR रद्द कर दी और भदोही के पुलिस सुपरिटेंडेंट और भदोही ज़िले के सूरियावां पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफ़िसर पर ₹1,000 का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने महिला के पिता को भी उसे ₹5,000 देने का आदेश दिया।

याचिकाकर्ता की ओर से वकील अभिषेक कुमार श्रीवास्तव पेश हुए।

शिकायतकर्ता की ओर से वकील विजय चंद्र श्रीवास्तव और सुनीता शर्मा पेश हुए।

राज्य की ओर से एडिशनल गवर्नमेंट एडवोकेट शशि शेखर तिवारी पेश हुए।

[फ़ैसला पढ़ें]

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Don’t be nosy parkers: Allahabad HC quashes FIR, raps police for investigating marriage of consenting adults

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