आबकारी नीति मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने दो कारोबारियों को जमानत दी; सभी आरोपी अब जमानत पर

मुख्य आरोपी - आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं को सर्वोच्च न्यायालय से राहत मिलने के बाद आरोपियों ने समानता के आधार पर जमानत मांगी थी।
Delhi High Court, Delhi Excise policy
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दो व्यापारियों को जमानत दे दी। [अमित अरोड़ा बनाम प्रवर्तन निदेशालय और अमनदीप सिंह ढल्ल बनाम प्रवर्तन निदेशालय]

न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने बडी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अमित अरोड़ा और ब्रिंडको सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अमनदीप सिंह ढल्ल की जमानत याचिकाओं पर क्रमश: 30 अगस्त और 3 सितंबर को आदेश सुरक्षित रखा था।

ईडी ने अरोड़ा को 29 नवंबर 2022 को और ढल को 1 मार्च 2023 को गिरफ्तार किया था।

अरोड़ा पहले से ही चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत पर थे। आज, अदालत ने उन्हें और ढल्ल को नियमित जमानत दे दी।

नवीनतम आदेशों के साथ, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांचे गए मामले के सभी आरोपियों को जमानत मिल गई है।

इससे पहले, उच्च न्यायालय ने व्यवसायी समीर महेंद्रू और आम आदमी पार्टी (आप) के स्वयंसेवक चनप्रीत सिंह रयात को भी रिहा करने का आदेश दिया था।

Justice Neena Bansal Krishna
Justice Neena Bansal Krishna

गौरतलब है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य सहित मुख्य आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा राहत दिए जाने के कुछ दिनों बाद ही दोनों आरोपियों को जमानत मिल गई है।

ढाल ने समानता के सिद्धांत पर जमानत मांगी थी। मामले की पिछली सुनवाई के दौरान, उनके वकील ने सिसोदिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया था।

उस फैसले में शीर्ष अदालत ने कहा था कि निचली अदालतें और उच्च न्यायालय जमानत देने के मामले में सुरक्षित खेलने का प्रयास करते हैं।

इस मामले में आरोप है कि आप के कई नेता शराब लॉबी से रिश्वत के बदले में आबकारी नीति में जानबूझकर खामियां छोड़ने में शामिल थे। जांच एजेंसियों ने आरोप लगाया है कि इस अभ्यास से जुटाए गए धन का इस्तेमाल गोवा में आप के चुनाव अभियान के लिए किया गया था।

ईडी ने 2022 में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज मामले के आधार पर आरोपियों के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया।

वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन और सिद्धार्थ अग्रवाल के साथ अधिवक्ता तनवीर अहमद मीर, वेदांत वर्मा, आदित पुजारी, शाश्वत सरीन, शौर्य और मनविंदर सिंह शेखावत अमनदीप सिंह ढल्ल की ओर से पेश हुए।

वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा और अधिवक्ता प्रभाव रल्ली, नमिशा जैन, देव व्रत आर्य, युवराज बंसल और प्रणय चितले अमित अरोड़ा की ओर से पेश हुए।

विशेष वकील जोहेब हुसैन, पैनल वकील विवेक गुरनानी और अधिवक्ता कार्तिक सभरवाल, प्रांजल त्रिपाठी और कनिष्क मौर्य ईडी की ओर से पेश हुए।

[निर्णय पढ़ें]

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Excise Policy Case: Delhi High Court grants bail to two businessmen; all accused now on bail

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