ईडी ने कलकत्ता HC से कहा: अभिषेक बनर्जी से जुड़ी कंपनी के कंप्यूटर से ली गई फाइलो को सबूत के तौर पर इस्तेमाल नही किया जाएगा

न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने पहले इन फाइलों पर विवाद सामने आने के बाद स्कूल नौकरियों में नकदी घोटाले की ईडी जांच के खिलाफ बनर्जी की याचिका पर फैसला सुनाना टाल दिया था।
Abhishek Bannerjee, ED
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय को बताया कि वह तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी से जुड़ी एक फर्म के कंप्यूटर से डाउनलोड की गई 16 फाइलों का इस्तेमाल उनके खिलाफ किसी भी जांच में सबूत के रूप में नहीं करेगा। [अभिषेक बनर्जी बनाम प्रवर्तन निदेशालय]।

यह दलील तब आई जब बनर्जी ने पिछले हफ्ते एकल-न्यायाधीश न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष के समक्ष एक आवेदन दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि ईडी ने पिछले महीने बनर्जी से जुड़ी कंपनी लीप्स एंड बाउंड्स में छापे के दौरान कंपनी की सहमति के बिना इन फाइलों को डाउनलोड किया था।

बनर्जी कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं और कुछ समय के लिए इसके निदेशक के रूप में भी काम कर चुके हैं।

जबकि बनर्जी ने दावा किया कि ईडी अधिकारियों में से एक ने कंपनी के कंप्यूटर से लगभग 16 फाइलें डाउनलोड की थीं, एजेंसी ने कहा कि उसके अधिकारी ने अपने बच्चे की चिंता के कारण कंप्यूटर का उपयोग केवल अपने बच्चे के छात्रावास के विवरण की जांच करने के लिए किया था।

सोमवार को केंद्रीय एजेंसी ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू के माध्यम से पीठ को बताया कि एजेंसी इन 16 फाइलों को सबूत के रूप में नहीं मानेगी और ईडी इसे एक पत्र पर प्रमाणित करेगा। पीठ ने दलील स्वीकार कर ली और इसे अपने आदेश में दर्ज कर लिया।

इसके अलावा, पीठ ने ईडी के सहायक निदेशक मिथिलेश कुमार मिश्रा को कोलकाता पुलिस के साइबर सेल के एक अधिकारी के साथ सीएफएसएल अधिकारियों के साथ समन्वय और सहयोग करने का आदेश दिया।

कोर्ट ने कहा कि संबंधित फाइलों का प्रिंटआउट 6 सितंबर को शाम 4.30 बजे तक कोर्ट के समक्ष पेश किया जाना है।

इससे पहले, न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने इन 16 फाइलों पर विवाद उठाने वाली याचिका दायर होने के बाद नकद घोटाले के लिए स्कूल नौकरियों में ईडी जांच के खिलाफ बनर्जी की याचिका पर अपना फैसला सुनाना टाल दिया था।

[आदेश पढ़ें]

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Files taken from computer of company linked to Abhishek Banerjee won't be used as evidence: ED to Calcutta High Court

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