दिल्ली हाईकोर्ट की 5 जजो की पीठ ट्रेड मार्क्स अधिनियम के तहत रद्दीकरण याचिकाओ पर उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की जांच करेगी

उच्च न्यायालय ने मामले को तय करने में सहायता के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव पचनंदा को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया।
दिल्ली हाईकोर्ट की 5 जजो की पीठ ट्रेड मार्क्स अधिनियम के तहत रद्दीकरण याचिकाओ पर उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की जांच करेगी

दिल्ली उच्च न्यायालय की पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने बुधवार को वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव पचनंदा को ट्रेड मार्क्स अधिनियम, 1999 के तहत दायर सुधार/रद्दीकरण याचिकाओं से निपटने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र का निर्णय लेने में न्यायालय की सहायता के लिए न्याय मित्र नियुक्त किया।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन के साथ-साथ न्यायमूर्ति विभु बाखरू, न्यायमूर्ति संजीव नरूला, तारा वितस्ता गंजू और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ को इस मुद्दे पर फैसला करने का जिम्मा सौंपा गया है।

पीठ इस सवाल पर विचार कर रही है कि क्या ट्रेडमार्क अधिनियम के तहत रद्दीकरण याचिकाएं केवल उस उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की जा सकती हैं जिसके अधिकार क्षेत्र में ट्रेड मार्क रजिस्ट्री के कार्यालय जो पंजीकरण प्रदान करते हैं, स्थित हैं, या क्या ऐसे आवेदन उच्च न्यायालयों के समक्ष भी दायर किए जाने चाहिए जिनके अधिकार क्षेत्र में याचिकाकर्ता द्वारा पंजीकरण का गतिशील प्रभाव महसूस किया जाता है।

Senior Advocate Gaurav Pachnanda
Senior Advocate Gaurav Pachnanda

अदालत ने भोजनावकाश के बाद के सत्र में पांच संबंधित मामलों की सुनवाई की।

पीठ ने मामले की संक्षिप्त सुनवाई की और कहा कि चूंकि इस मुद्दे में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है, इसलिए वह इस मामले में पचनंदा को न्याय मित्र नियुक्त करेगा।

बेंच ने पक्षों को निर्णयों के साथ तीन सप्ताह में अपनी संक्षिप्त लिखित प्रस्तुतियाँ दर्ज करने के लिए कहा और मामले को मई 2024 में आगे की कार्यवाही के लिए सूचीबद्ध किया।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने 9 फरवरी, 2024 को पारित एक फैसले के माध्यम से इस मामले को बड़ी पीठ के पास भेजा था।

न्यायमूर्ति सिंह ने डॉ रेड्डीज लेबोरेटरीज लिमिटेड बनाम फास्ट क्योर फार्मा के मामले में न्यायमूर्ति सी हरिशंकर के निष्कर्षों से असहमति जताई।

डॉ. रेड्डीज के फैसले में कहा गया था कि सुधार याचिकाएं न केवल उन उच्च न्यायालयों के समक्ष सुनवाई योग्य होंगी, जिनके अधिकार क्षेत्र में ट्रेड मार्क रजिस्ट्री के कार्यालय स्थित हैं, जिन्होंने आक्षेपित पंजीकरण प्रदान किए हैं, बल्कि उन उच्च न्यायालयों के समक्ष भी बनाए जा सकते हैं जिनके अधिकार क्षेत्र में याचिकाकर्ता द्वारा आक्षेपित पंजीकरण का गतिशील प्रभाव महसूस किया जाता है।

न्यायमूर्ति सिंह द्वारा निम्नलिखित प्रश्नों को बड़ी पीठ के पास भेजा गया:

  1. क्या डिजाइन अधिनियम, 1911 के तहत दिए गए गिरधारी लाल गुप्ता बनाम ज्ञान चंद जैन में पूर्ण पीठ का निर्णय, ट्रेड मार्क अधिनियम की धारा 57 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का निर्धारण करने के लिए ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम, 2021 द्वारा संशोधित ट्रेड मार्क अधिनियम, 1999 के संदर्भ में लागू होगा?

  2. क्या व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999 की धारा 57 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का निर्धारण उस व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के आधार पर किया जाएगा जिसने विवादित व्यापार चिन्ह पंजीकरण प्रदान किया था?

  3. क्या उच्च न्यायालय अभिव्यक्ति का अर्थ व्यापार चिन्ह अधिनियम की धारा 47, 57 और 91 में भिन्न रूप से लगाया जा सकता है?

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Five-judge Delhi High Court Bench to examine High Court jurisdiction on cancellation petitions under Trade Marks Act

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