पति भी पत्नी के खिलाफ घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर सकता है: जम्मू और कश्मीर कोर्ट

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जम्मू ने घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत पत्नी के खिलाफ पति द्वारा दायर एक शिकायत का संज्ञान लिया।
District Court Complex Jammu
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जम्मू-कश्मीर की एक अदालत ने हाल ही में घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत पत्नी के खिलाफ पति द्वारा दायर एक शिकायत का संज्ञान लिया।

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जम्मू रेणु डोगरा गुप्ता ने अपने आदेश में कहा कि हीरल पी हरसोरा बनाम कुसुम नरोत्तमदास हरसोरा और मोहम्मद जाकिर बनाम शबाना के फैसले के अनुसार, एक पति भी पत्नी के खिलाफ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर सकता है।

वर्तमान मामले में, कोर्ट ने कहा कि अधिनियम की धारा 12 के तहत पत्नी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार हैं।

इसलिए, इसने आरोपी के खिलाफ अपराध का संज्ञान लिया और उसे नोटिस जारी किया।

याचिकाकर्ता पति की ओर से अधिवक्ता मीनाक्षी सलाथिया पेश हुईं।

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Husband can also file case against wife under Protection of Women from Domestic Violence Act: Jammu and Kashmir court

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