पति द्वारा पत्नी को फोन, बैंक पासवर्ड साझा करने के लिए मजबूर करना घरेलू हिंसा है, निजता का उल्लंघन: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि पति अपनी पत्नी को उसके मोबाइल फोन या बैंक खाते का पासवर्ड साझा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता और ऐसा करना उसकी निजता का उल्लंघन होगा तथा इसे घरेलू हिंसा माना जा सकता है।
न्यायमूर्ति राकेश मोहन पांडे ने इस बात पर ज़ोर दिया कि वैवाहिक संबंधों में साझा जीवन शामिल होता है, लेकिन यह व्यक्तिगत निजता के अधिकारों का हनन नहीं करता।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि "विवाह पति को पत्नी की निजी जानकारी, संचार और निजी सामान तक स्वतः पहुँच प्रदान नहीं करता। पति पत्नी को अपने मोबाइल या बैंक खाते के पासवर्ड साझा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता और ऐसा कृत्य निजता का उल्लंघन और संभावित रूप से घरेलू हिंसा माना जाएगा। वैवाहिक गोपनीयता और पारदर्शिता की आवश्यकता और साथ ही रिश्ते में विश्वास के बीच संतुलन होना चाहिए।"
वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता-पति ने क्रूरता को आधार बनाते हुए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(i-a) के तहत तलाक के लिए अर्जी दी। जवाब में, पत्नी ने आरोपों से इनकार करते हुए एक लिखित बयान प्रस्तुत किया।
कार्यवाही के दौरान, पति ने दुर्ग के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) से अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह जताते हुए उसके कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) उपलब्ध कराने का अनुरोध किया।
उसने पारिवारिक न्यायालय में भी इसी तरह का एक आवेदन दायर कर अधिकारियों को पत्नी के कॉल रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के निर्देश देने की मांग की।
हालाँकि, उसकी याचिका खारिज कर दी गई, जिसके बाद उसे उच्च न्यायालय का रुख करना पड़ा।
उच्च न्यायालय ने इस अस्वीकृति को बरकरार रखा और इस बात पर ज़ोर दिया कि अस्पष्ट संदेह किसी व्यक्ति के निजता के अधिकार के उल्लंघन को उचित नहीं ठहरा सकते।
उच्च न्यायालय ने के.एस. पुट्टस्वामी, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ और मिस्टर एक्स बनाम हॉस्पिटल जेड में सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णयों का हवाला देते हुए इस बात की पुष्टि की कि निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है।
इन टिप्पणियों के साथ, न्यायालय ने याचिकाकर्ता के अपनी पत्नी के कॉल डिटेल रिकॉर्ड के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अमन ताम्रकार उपस्थित हुए।
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