कंगना रनौत के खिलाफ मुंबई पुलिस ने सिख समुदाय के बारे में इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए प्राथमिकी दर्ज की

रानौत पर IPC की धारा 295A के तहत जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्यों के लिए मामला दर्ज किया गया है, जिसका उद्देश्य किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को उसके धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करना है।
कंगना रनौत के खिलाफ मुंबई पुलिस ने सिख समुदाय के बारे में इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए प्राथमिकी दर्ज की
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मुंबई पुलिस ने बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ सोशल मीडिया ऐप इंस्टाग्राम पर कथित तौर पर सिख समुदाय की तुलना खालिस्तानियों से करने पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने के लिए प्राथमिकी दर्ज की है।

प्राथमिकी अमरजीत सिंह कुलवंतसिंह संधू, मनजिंदर सिंह सिरसा और जसपाल सिंह सिद्धू द्वारा दायर शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी, जो मुंबई और दिल्ली में विभिन्न गुरुद्वारों की समितियों का हिस्सा थे।

उन्होंने रानौत द्वारा 21 नवंबर को डाली गई पोस्ट पर आपत्ति जताई जिसमें रनौत ने निम्नलिखित कहा:

"खालिस्तानी आतंकवादी आज सरकार का हाथ मरोड़ सकते हैं .. लेकिन एक महिला को मत भूलना .. एकमात्र महिला प्रधानमंत्री ने इन को अपनी जूती के नीचे दबा लिए था .. अपनी जान की कीमत पर उन्हें मच्छरों की तरह कुचल दिया.. लेकिन देश के टुकड़े नहीं होने दिए.. उनकी मौत के दशकों बाद भी.. आज भी उसके नाम से काँपते हैं.. इन्हें वैसा ही गुरु चाहिए..."

शिकायत में कहा गया है कि रनौत ने सिख समुदाय के खिलाफ जो कहा वह अपमानजनक और अनुचित था।

शिकायत में कहा गया है, "सिख समुदाय को खालिस्तानी आतंकवादी संगठन बताकर और यह कहकर कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मच्छरों की तरह सिख सदस्यों को मार डाला, रनोट ने आपत्तिजनक शब्दों से सिख समुदाय को आहत किया है।"

रानौत पर भारतीय दंड संहिता की धारा 295A के तहत जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्यों के लिए मामला दर्ज किया गया है, जिसका उद्देश्य किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को उसके धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करना है।

[एफआईआर पढ़ें]

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Kangana Ranaut booked by Mumbai Police for Instagram post about Sikh community

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