केरल उच्च न्यायालय ने 2006 कोझीकोड दोहरे विस्फोट मामले में थडियांतेविदा नज़ीर, शफास को बरी किया

एनआईए ने आरोपियों पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मामला दर्ज किया था।
Thadiyantevida Nazeer and Kerala HC

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केरल उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कोझिकोड जिले में 2006 में हुए दोहरे बम विस्फोटों के मुख्य आरोपी थडियांतेविदा नजीर और शफास को बरी कर दिया।

न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति सी जयचंद्रन की खंडपीठ ने निचली अदालत द्वारा उनकी दोषसिद्धि के खिलाफ क्रमश: पहले और चौथे आरोपी नज़ीर और शफास की अपीलों को स्वीकार कर लिया, जिसने उन्हें आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई थी।

नज़ीर लश्कर-ए-तैयबा का संदिग्ध सदस्य है।

पीठ ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा दायर अपील को भी खारिज कर दिया, जिसमें निचली अदालत के दो अन्य आरोपियों अब्दुल हलीम और अबूबकर यूसुफ को बरी करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी गई थी।

2009 में मामले की जांच अपने हाथ में लेने के बाद, एनआईए ने आरोपियों पर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मामला दर्ज किया था।

निचली अदालत ने नज़ीर और शफास को कथित अपराधों का दोषी पाया था और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

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Kerala High Court acquits Thadiyantevida Nazeer, Shafas in 2006 Kozhikode twin blasts case

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