केरल उच्च न्यायालय ने महिला के जबरन इस्लाम में धर्मांतरण का आरोप लगाने वाली भ्रामक रिपोर्टों के लिए मीडिया को फटकार लगाई

अदालत ने एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज कर दिया जब उसने उस महिला से बातचीत की जिसने अदालत को बताया कि उसका इस्लाम मे धर्मांतरण अपनी मर्जी से किया गया और किसी की ओर से कोई जबरदस्ती नहीं की गई थी
Religious Conversion and Kerala HC
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केरल उच्च न्यायालय ने बुधवार को एक व्यक्ति द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसकी 'दूसरी पत्नी' और बेटे को जबरन ईसाई धर्म से इस्लाम में परिवर्तित किया गया और कुछ 'चरमपंथी' संस्थानों द्वारा हिरासत में लिया गया (गिल्बर्ट पीटी बनाम केरल राज्य)।

न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति जियाद रहमान एए की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के आरोपों में कोई दम नहीं देखा, जब उसने उस महिला के साथ बातचीत की जिसने अदालत को बताया कि उसका धर्म परिवर्तन स्वतंत्र इच्छा से हुआ था और किसी की ओर से कोई जबरदस्ती नहीं की गई थी।

इसलिए, कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्रवाई करे कि मां और बेटे को याचिकाकर्ता या मीडिया के हस्तक्षेप और उत्पीड़न के बिना अपना जीवन जीने की अनुमति दी जाए।

कोर्ट ने इस मामले पर मीडिया की प्रतिक्रिया पर भी निराशा व्यक्त की।

जिस क्षण हमने नोटिस जारी किया, जो न्यायालय आमतौर पर बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट मांगने वाली याचिकाओं में करता है; जब तक कि बहुत मजबूर करने वाली परिस्थितियाँ न हों, मीडिया में इस आशय के कॉलम दिखाई दिए कि माँ और बच्चा चरमपंथी निकायों की हिरासत में हैं। हम दुखी और निराश हैं क्योंकि इस तरह के विस्फोट, जमीनी हकीकत की पुष्टि किए बिना, समुदायों के ध्रुवीकरण में ही परिणाम देते हैं, जिसे नागरिक समाज बर्दाश्त नहीं कर सकता।

याचिकाकर्ता गिल्बर्ट पीटी एक रोमन कैथोलिक और एक पूर्व सीपीआई (एम) कार्यकर्ता ने 29 जून, 2021 को बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी, जिसमें केरल के कोझीकोड में एक धार्मिक संस्था थेरबियाथुल इस्लाम सभा में अपनी पत्नी और बेटे को अवैध हिरासत से रिहा करने की मांग की गई थी।

उन्होंने अपनी 'दूसरी पत्नी' के कल्याण के बारे में चिंता जताते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया और दावा किया कि कथित जबरन धर्मांतरण के लिए जिम्मेदार संस्थानों ने उन्हें इस्लाम में परिवर्तित करने के लिए भी 25 लाख रुपये की पेशकश की थी।

इसके बाद पुलिस ने मां और बच्चे को कोर्ट में पेश किया।

पुलिस के निष्कर्षों के बारे में पूछताछ करने पर, शाइजू एनबी, पुलिस निरीक्षक, थेनिपालम ने अदालत को सूचित किया कि मां वास्तव में याचिकाकर्ता की पत्नी की बहन है और वास्तव में, कानूनी रूप से अपने देवर से विवाहित नहीं है।

पुलिस ने यह भी पाया कि मां और बेटा याचिकाकर्ता और उसकी पत्नी के साथ रहते थे लेकिन बाहर चले गए और कुछ समय से अलग रह रहे हैं।

माँ वर्तमान में एक मुस्लिम व्यक्ति के स्वामित्व वाली बेकरी में काम कर रही है, धर्म से आकर्षित हुई और प्रशिक्षण लिया और अपनी मर्जी से इस्लाम में परिवर्तित हो गई।

पुलिस के इन सभी निष्कर्षों की पुष्टि कोर्ट ने तब की जब बेंच ने मां से बात की।

बेंच ने अकेले बेटे से भी बात की जिसने पुष्टि की कि वह इस्लाम में परिवर्तित नहीं हुआ है और अभी भी इस पर फैसला कर रहा है। उसने बेंच से यह भी कहा कि वह अपनी मां के साथ रहना जारी रखना चाहता है।

अदालत ने याचिकाकर्ता और उसकी कानूनी रूप से विवाहित पत्नी के अनुरोध को अनुमति दी कि उसे मां और बेटे के साथ अकेले बात करने के लिए कुछ समय दिया जाए।

इस बातचीत के बाद न तो मां ने, न बेटे ने अपना रुख बदला

हालांकि, मां ने अदालत को सूचित किया कि वह अपने बेटे की पढ़ाई को लेकर चिंतित हैं क्योंकि उन्हें बाहरी लोगों और यहां तक कि मीडिया के लगातार हस्तक्षेप का सामना करना पड़ा है।

अदालत ने मां के प्रति सहानुभूति व्यक्त की और कहा कि जिस क्षण उन्होंने याचिका में नोटिस जारी किया, मीडिया में कई कॉलम साहसपूर्वक यह आरोप लगाते हुए दिखाई दिए कि कुछ चरमपंथी निकायों द्वारा महिला और बच्चे को हिरासत में लिया जा रहा है।

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Kerala High Court berates media for misleading reports alleging forceful conversion of woman to Islam; directs Police to ensure her protection

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