केरल उच्च न्यायालय ने 50 हजार रुपये के विवाद में मुकदमे को लंबा खींचने के लिए ग्राम पंचायत को फटकार लगाई

न्यायालय ने इस बार-बार के मुकदमे की आलोचना की, विशेष रूप से इसलिए कि इसमें शामिल राशि अपेक्षाकृत कम थी तथा कानूनी खर्च सार्वजनिक धन से वहन किया जा रहा था।
Kerala High Court
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केरल उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक ग्राम पंचायत की आलोचना की, जिसने मात्र 50,000 रुपये की राशि से जुड़े वित्तीय विवाद पर कई दौर की मुकदमेबाजी की। [नाडुविल ग्राम पंचायत बनाम स्थानीय स्वशासन लोकपाल व अन्य]

विवाद तब शुरू हुआ जब नादुविल ग्राम पंचायत ने वित्तीय दावे के संबंध में शिकायत लेकर लोकपाल से संपर्क किया।

जब वह निर्णय उसके पक्ष में नहीं आया, तो पंचायत ने लोकपाल के आदेश को चुनौती देते हुए केरल उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के समक्ष रिट याचिका दायर की और उसके बाद रिट अपील दायर की।

मुख्य न्यायाधीश नितिन जामदार और न्यायमूर्ति एस मनु की खंडपीठ ने इस बार-बार होने वाले मुकदमे की आलोचना की, खासकर इसलिए क्योंकि इसमें शामिल राशि अपेक्षाकृत कम थी और कानूनी खर्च सार्वजनिक धन से चुकाया जा रहा था।

इसने सार्वजनिक संसाधनों का दुरुपयोग करने के लिए पंचायत की आलोचना की तथा इस बात पर जोर दिया कि सिर्फ इसलिए कि अधिक कानूनी रास्ते उपलब्ध हैं, लागत की परवाह किए बिना मुकदमेबाजी जारी रखना उचित नहीं है।

Chief Justice Nitin Jamdar and Justice S Manu
Chief Justice Nitin Jamdar and Justice S Manu

यह मामला तब शुरू हुआ जब पंचायत निवासी अच्युतन ने पंचायत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई कि उसे 2017-2018 के लिए लोगों की योजना कार्यक्रम के तहत सरकारी आवास सहायता योजना से गलत तरीके से हटा दिया गया है।

शुरू में, अच्युतन को ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित लाभार्थी सूची में शामिल किया गया था, लेकिन बाद में उसे पता चला कि अच्युतन के पात्रता अंक अधिक होने के बावजूद उसका नाम दूसरे व्यक्ति अहमद कुरिक्कलकाथ द्वारा बदल दिया गया था।

जांच के बाद, स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के लोकपाल ने पाया कि अच्युतन को गलत तरीके से बाहर रखा गया था और पंचायत को उसके लाभ बहाल करने का निर्देश दिया।

पंचायत ने इस आदेश को उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के समक्ष चुनौती दी, लेकिन एकल न्यायाधीश ने याचिका को खारिज कर दिया और लोकपाल के फैसले को बरकरार रखा, यह देखते हुए कि पंचायत अच्युतन को लाभार्थी सूची से हटाने के लिए वैध कारण प्रस्तुत करने में विफल रही।

इस स्पष्ट फैसले के बावजूद, पंचायत ने उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष अपील दायर की, जिससे यह मामला तीसरी बार न्यायालय में लाया गया।

खंडपीठ ने भी एकल न्यायाधीश के निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं पाया और अपील का निपटारा कर दिया।

नाडुविल ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता टीआर हरिकुमार और अर्जुन राघवन ने किया, जबकि अच्युतन का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता रमेश पी ने किया।

[निर्णय पढ़ें]

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Kerala High Court slams Grama Panchayat for prolonging litigation in ₹50k dispute

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