[लखीमपुर खीरी] आशीष मिश्रा की जमानत के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा

यूपी सरकार ने अदालत को बताया कि मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल ने राज्य को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए कहा था, लेकिन इससे सरकार प्रभावित नहीं हुई।
Ashish Mishra, Lakhimpur Kheri
Ashish Mishra, Lakhimpur Kheri

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को लखीमपुर खीरी कांड में मृतक के परिजनों द्वारा दायर अपील पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया, जिसमें मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत देने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) एनवी रमना और जस्टिस सूर्यकांत और हेमा कोहली की बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रखने से पहले मामले की लंबी सुनवाई की।

पिछले साल 3 अक्टूबर को, लखीमपुर खीरी में हिंसा के दौरान आठ लोग मारे गए थे, जब किसान अब निरस्त किए गए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की यात्रा में बाधा डाली थी, जो इलाके में एक कार्यक्रम में शामिल होने की योजना बना रहे थे।

इसके बाद मिश्रा के एक चौपहिया वाहन को कथित तौर पर कुचल दिया गया और प्रदर्शनकारी किसानों सहित आठ लोगों की हत्या कर दी गई।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 10 फरवरी को मिश्रा को यह कहते हुए जमानत दे दी कि ऐसी संभावना हो सकती है कि विरोध कर रहे किसानों को कुचलने वाले वाहन के चालक ने खुद को बचाने के लिए वाहन की गति तेज कर दी हो।

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने कहा कि राज्य ने सभी 97 गवाहों को व्यापक सुरक्षा प्रदान की है।

जेठमलानी ने कहा, "हमने सभी 97 गवाहों से संपर्क किया है और उन सभी ने कहा कि कोई खतरा नहीं है।"

प्रासंगिक रूप से, राज्य सरकार ने कहा कि आरोपी के भागने का जोखिम नहीं है।

जेठमलानी ने कहा, "घटना निंदनीय थी। लेकिन क्या आरोपी के भागने का जोखिम है, वह उड़ान का जोखिम नहीं है।"

सीजेआई ने जेठमलानी से कहा कि वह इस पर राज्य का रुख स्पष्ट करें कि वह जमानत याचिका का समर्थन कर रहा है या विरोध कर रहा है।

CJI ने टिप्पणी की, "पिछली बार हमने आपसे पूछा था, आपने कहा था कि आपने जमानत का विरोध किया है।"

जेठमलानी ने कहा, 'हां, हमने इसका पुरजोर विरोध किया।

सीजेआई ने पूछा "हम आपको (यूपी राज्य) एसएलपी दाखिल करने के लिए मजबूर नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपका स्टैंड क्या है?"

जेठमलानी ने स्वीकार किया कि मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल ने राज्य को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए कहा था, लेकिन इससे सरकार प्रभावित नहीं हुई।

जेठमलानी ने जवाब दिया, "यह एक गंभीर अपराध है। एसआईटी ने हमें अपील करने के लिए कहा क्योंकि वह एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, लेकिन इससे हम प्रभावित नहीं हुए।"

पीड़ितों के परिवारों का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने कहा कि उच्च न्यायालय ने मिश्रा को जमानत देते हुए प्रासंगिक तथ्यों पर विचार करने में विफल रहा और आदेश "मन का घोर गैर-उपयोग से ग्रस्त है।"

उन्होंने यह भी कहा कि उच्च न्यायालय ने गोली लगने आदि से संबंधित अनावश्यक मुद्दों की जांच की, जो जमानत के मामले में प्रासंगिक विचार नहीं थे।

दवे ने कहा, "जब उन्होंने जल्दबाजी और लापरवाही से कार चलाई तो गोली लगने के सवाल पर विचार करने में उच्च न्यायालय गलत था।"

बेंच ने दवे से सहमति जताई।

दवे ने कहा, "आरोपी यह अच्छी तरह जानते हुए रास्ते पर चला गया कि उसमें 10,000 से 15,000 लोग जमा थे। आशीष मिश्रा और उसके दोस्तों ने नारे लगाए और किसानों को मारने के इरादे से कुचल दिया। इससे 4 किसान और एक पत्रकार की मौत हो गई।"

मिश्रा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील रंजीत कुमार ने कहा कि उच्च न्यायालय ने गोली लगने के पहलू की जांच की क्योंकि पहली सूचना रिपोर्ट में कहा गया था कि मौत आग्नेयास्त्रों के कारण हुई थी।

उन्होंने यह भी कहा कि पीड़ितों की ओर से यह दावा करना सही नहीं था कि उनकी सुनवाई नहीं हुई क्योंकि वे उच्च न्यायालय के समक्ष जवाबी हलफनामा दाखिल करने में विफल रहे।

कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।

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[Lakhimpur Kheri] Supreme Court reserves order on plea against Ashish Mishra bail; UP govt tells SC Mishra not flight risk

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