

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने कथित IRCTC घोटाले मामले में अपने और अपने परिवार के सदस्यों के खिलाफ आपराधिक आरोप तय करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है।
यह मामला 5 जनवरी को जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के सामने सुनवाई के लिए लिस्टेड है।
13 अक्टूबर को, राउज़ एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज (PC एक्ट) विशाल गोगने ने लालू यादव पर भ्रष्टाचार, आपराधिक साज़िश और धोखाधड़ी के आरोप तय किए थे। तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी पर आपराधिक साज़िश और धोखाधड़ी के आरोप हैं।
सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने आरोप लगाया है कि पूर्व रेल मंत्री लालू यादव और उनके परिवार ने रेलवे का नेतृत्व करते समय एक प्राइवेट फर्म को कॉन्ट्रैक्ट देने के बदले रिश्वत के तौर पर कीमती ज़मीन और शेयर लिए थे।
आरोपों के मुताबिक, 2004 से 2009 तक यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान, रांची और पुरी में दो IRCTC होटलों को एक हेरफेर वाली टेंडर प्रक्रिया के ज़रिए सुजाता होटल्स नाम की कंपनी को लीज़ पर दिया गया था। इसके बदले में, करोड़ों की ज़मीन लालू की पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव से जुड़ी एक कंपनी को बाज़ार कीमत के बहुत कम दाम पर ट्रांसफर की गई थी।
यादव परिवार ने जांच पर सवाल उठाया है और कहा है कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। उनका कहना है कि यह मामला राजनीतिक मकसद से प्रेरित है।
13 अक्टूबर को पारित एक विस्तृत आदेश में, ट्रायल कोर्ट ने कहा कि वह इस शुरुआती नतीजे पर पहुंचा है कि लालू यादव को प्रक्रियाओं की पूरी जानकारी थी और उन्होंने होटलों के ट्रांसफर को प्रभावित करने के लिए दखल दिया था।
कोर्ट ने कहा, "टेंडर प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे... यह एक स्पष्ट संभावना के रूप में सामने आया है कि बिक्री के समय, ज़मीन के टुकड़ों का कम मूल्यांकन किया गया था और फिर वे लालू यादव के हाथों में आ गए।"
कोर्ट ने कहा कि लालू यादव के कामों से सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ।
कोर्ट ने आगे कहा, "कई लोग एक साज़िश में शामिल थे जिसमें कई छोटी-छोटी साज़िशें भी शामिल हो सकती हैं।"
इसके अलावा, कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि पूरी प्रक्रिया प्राइवेट भागीदारी को बढ़ावा देने की आड़ में भाई-भतीजावाद पूंजीवाद के बराबर थी।
कोर्ट ने कहा यह साज़िश पूरी तरह से छिपी नहीं है; पूरा लेन-देन पहली नज़र में धोखाधड़ी वाला है, और इस स्टेज पर आरोपियों को बरी नहीं किया जा सकता।
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Lalu Prasad Yadav moves Delhi High Court against corruption charge in IRCTC scam