कानून की पढ़ाई करने की इच्छुक और तीन साल के एलएलबी कोर्स में दाखिले से इनकार करने वाली एक 70 वर्षीय महिला ने बीसीआई के नियमों को चुनौती दी है जिसमें एलएलबी कोर्स 5 साल के लिए 20 साल की ऊपरी सीमा और 3 साल के लिए 30 साल की सीमा निर्धारित की गई है।
77 वर्षीय महिला ने पहले से ही लंबित यानी ऋषभ दुग्गल बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) मामले में हस्तक्षेप करने के लिए एक याचिका प्रस्तुत की है जिसमें मे बीसीआई नियमों को चुनौती दी गई है।
उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद की निवासी 77 वर्षीय राजकुमारी त्यागी ने अकेले रहने के बाद अपने दिवंगत पति की संपत्ति की रक्षा के लिए कानून में रुचि विकसित की।
3 साल के लॉ कोर्स में दाखिला लेने की इच्छा रखने वाली राजकुमारी त्यागी ने अदालत के समक्ष 17 सितंबर, 2016 के परिपत्र संख्या 6, और खंड 28, अनुसूची III, 2008 कानूनी शिक्षा नियम 11 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19 (1) (जी) और अनुच्छेद 21 के उल्लंघन के रूप में घोषित करने किए प्रार्थना की है।
याचिका में कहा गया है कि ये नियम अधिवक्ता अधिनियम, 1961 और बार काउंसिल ऑफ इंडिया (कानूनी शिक्षा) नियम 2008 के प्रावधानों के उल्लंघन हैं।
प्रार्थी ने न्यायालय से आग्रह किया है कि उसे अपनी पसंद के कॉलेज या संस्थान में कानूनी शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत यह अधिकार सुरक्षित है।
याचिका में कहा गया है कि इस माननीय न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा फ्रांसिस कोरली मुलिन बनाम प्रशासक, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के मामले में दिए गए निर्णय के मद्देनजर अधिसूचना को चुनौती दी गई है।
"यह निर्धारित किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार, केवल" पशुवत अस्तित्व "तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें गरिमा के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है जो पढ़ने और लिखने की सुविधा और पाठ्यक्रम / किसी एक की पसंद के माध्यम में निर्देश प्राप्त करने का अधिकार शामिल है"
उनका प्रार्थना पत्र अधिवक्ता ऑन रिकॉर्ड आस्था शर्मा द्वारा प्रस्तुत किया गया और अधिवक्ता निपुण सक्सेना, सेरेना शर्मा और उमंग त्यागी द्वारा तैयार किया गया है।
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