21 साल जेल में बिताने वाले रेप के आरोपी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरी किया; 14 साल से सूचीबद्ध नहीं पर रजिस्ट्री को फटकार

अदालत ने कहा वर्तमान अपील 2004 मे HC के समक्ष पेश की गई थी और मामले को आखिरी बार 2008 में उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था, जिसके बाद इसे केवल 2022 में सूचीबद्ध किया गया था।
Allahabad High Court
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में 19 से अधिक वर्षों (छूट के साथ 21 वर्ष) से अधिक समय से जेल में बंद एक बलात्कार के आरोपी को बरी कर दिया, यह देखते हुए कि, जेल अधिकारी उसके मामले पर छूट के लिए विचार करने के लिए बाध्य थे। [आफताफ बनाम राज्य]।

न्यायमूर्ति डॉ कौशल जयेंद्र ठाकर और न्यायमूर्ति अजय त्यागी की पीठ ने सौदान सिंह बनाम राज्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन नहीं करने पर उत्तर प्रदेश राज्य पर नाराजगी व्यक्त की।

निर्णय में कहा गया है कि आरोपी व्यक्तियों के मामले पर विचार करने में विफलता अधिकारियों और जेल प्राधिकरण का स्वाभाविक प्रशासनिक आचरण प्रतीत होता है।

2008 में आखिरी बार सुनवाई के बाद 14 साल के लिए आरोपी व्यक्ति की अपील को सूचीबद्ध करने में अदालत ने अपनी स्वयं की रजिस्ट्री द्वारा विफलता को भी अस्वीकार कर दिया।

पृष्ठभूमि के अनुसार वर्ष 2003 में विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) द्वारा आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम की धारा 3(2)(v) के तहत बलात्कार के मामले में दोषी ठहराया गया था। और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

न्यायालय ने कहा कि, वर्तमान अपील 2004 में उच्च न्यायालय के समक्ष पेश की गई थी, हालांकि, आदेश पत्र के अनुसार, मामले को कुछ वर्षों के बाद ही सूचीबद्ध किया गया था और वर्ष 2008 में देरी को माफ कर दिया गया था।

इसके अलावा, 2008 से 2022 तक, मामला बिल्कुल भी सूचीबद्ध नहीं था।

उसी पर ध्यान देते हुए, कोर्ट ने 14 साल (2008 से 2022) के लिए अपील को सूचीबद्ध करने में विफल रहने के लिए रजिस्ट्री को फटकार लगाई और रजिस्ट्री को विष्णु बनाम यूपी राज्य में निर्णय का पालन करने का निर्देश दिया।

[निर्णय पढ़ें]

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Allahabad High Court acquits rape accused who spent 21 years in jail; disapproves registry not listing appeal for 14 years

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