इलाहाबाद HC ने इस्लाम से हिंदू धर्म में परिवर्तित व हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार शादी करने वाली महिला को सुरक्षा का आदेश दिया

कोर्ट ने मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि महिला और उसके पति को महिला के परिवार के किसी भी सदस्य, उसके मूल समुदाय या स्थानीय पुलिस के हाथों कोई नुकसान न हो।
Allahabad High Court, Marriage
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार को पुलिस को उस महिला की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया, जिसने इस्लाम से हिंदू धर्म अपना लिया और हिंदू रीति-रिवाज से शादी की।

यह आदेश उस महिला द्वारा अपने पिता द्वारा जारी धमकी की शिकायत के बाद पारित किया गया था, जिन्होंने उसके धर्म परिवर्तन और शादी पर आपत्ति जताई थी।

न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को याचिकाकर्ताओं के जीवन और शरीर को आवश्यक सुरक्षा प्रदान करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि महिला के परिवार के किसी भी सदस्य, उसके मूल समुदाय या स्थानीय पुलिस द्वारा महिला और उसके पति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाये।

तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए प्रत्यर्थी क्रमांक 4 को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मेरठ के माध्यम से नोटिस तामील कराया जाय तथा निर्धारित तिथि तक सेवा सम्बन्धी प्रतिवेदन अभिलेख पर रखा जाय... आगे यह भी प्रावधान किया गया है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ यह भी सुनिश्चित करेंगे कि चौथे प्रतिवादी (महिला के पिता) के कहने पर कार्य करने वाले याचिकाकर्ताओं के शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन में स्थानीय पुलिस हस्तक्षेप न करे, हालांकि यह उनका कर्तव्य होगा कि वे देखें कि याचिकाकर्ताओं को कोई शारीरिक नुकसान न पहुंचे।"

अदालत एक 19 वर्षीय महिला और उसके पति द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो मुस्लिम से हिंदू में धर्मांतरण और हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार उसकी शादी के कारण महिला के मूल परिवार से धमकी का सामना कर रही थी।

अदालत को सूचित किया गया कि वह जन्म से एक मुस्लिम थी, लेकिन हिंदू धर्म में उसकी बहुत आस्था थी और उसने हिंदू धर्म और एक हिंदू नाम अपनाया।

15 अप्रैल को मेरठ के जिलाधिकारी को एक आवेदन पत्र और आवश्यक समाचार पत्र में उनके नाम और धर्म परिवर्तन के संबंध में समाचार प्रकाशित किया गया था।

अदालत को बताया गया था की महिला ने 16 अप्रैल को आर्य समाज मंदिर, मलियाना, मेरठ में हिंदू रीति-रिवाज से शादी की और उसी दिन विवाह पंजीयक, मेरठ के समक्ष अपनी शादी के पंजीकरण के लिए आवेदन किया। हालांकि, उनकी शादी को आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है।

इस बीच, महिला के धर्मांतरण और हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार शादी से बहुत नाराज होकर, उसके पिता ने दंपति को जान से मारने की धमकी दी।

याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि पहले याचिकाकर्ता के मूल समुदाय के सदस्यों सहित महिला के पिता और परिवार के अन्य सदस्यों से उनकी जान को गंभीर खतरा है।

कोर्ट ने याचिका में नोटिस भी जारी किया और राज्य के अधिकारियों को मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया।

मामले की अगली सुनवाई 23 जून को होगी।

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Allahabad High Court orders protection for woman who converted from Islam to Hindu religion, married as per Hindu rites

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