Jagan Mohan Reddy at TirumalaMumbai Mirror
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चर्च के उपदेश में भाग लेने से कोई ईसाई नही बनता,:आंध्र प्रदेश HC ने एपी CM की तिरुपति मे प्रवेश की चुनौती वाली याचिका रद्द की

अदालत ने कहा "... उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री की हेसियत से तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के मंदिरों में प्रवेश किया ... इसलिए, उन्हें एक घोषणा प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है"

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी और अन्य कैबिनेट मंत्रियों के तिरुमाला तिरुपति मंदिर में प्रवेश पर सवाल उठाने वाली याचिका खारिज कर दी क्योंकि वे अन्य धर्मों के ईसाई / अनुयायी थे।

याचिकाकर्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री ने ईसाई सुसमाचार की बैठकों और धर्मोपदेशों में भाग लेने के लिए कहा कि वह एक ईसाई हैं और उन्होंने मंदिर में गैर-हिंदुओं के प्रवेश से संबंधित नियमों का उल्लंघन करते हुए मंदिर में प्रवेश किया था।

न्यायमूर्ति बत्तू देवानंद की एकल न्यायाधीश पीठ ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया कि केवल प्रार्थना सभाओं और सुसमाचार सम्मेलनों में भाग लेने से कोई व्यक्ति ईसाई नहीं बन सकता।

"न्यायालय, भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, 1872 की धारा 3 में "ईसाई" और "मूल ईसाई" की परिभाषा पर निर्भर करते हुए नोट किया कि बपतिस्मा वह संस्कार है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को चर्च ऑफ क्राइस्ट में प्रवेश दिया जाता है और यह केवल ईसाई पेशे का एक संकेत और विशिष्ट चिह्न नहीं है।"

इस पृष्ठभूमि में, न्यायालय ने कहा कि यह प्रदर्शित करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि मुख्यमंत्री एक ईसाई हैं।

क्या कोई बाइबल के नाम से या सिर्फ एक चर्च उपदेश में भाग लेने से "ईसाई" बन जाता है? क्या किसी को सिर्फ इसलिए ईसाई कहा जा सकता है क्योंकि वे बाइबल पढ़ते हैं या उनके घर में क्रूसीफिक्स है? अदालत ने कहा कि जवाब नकारात्मक होगा।

क्या किसी को सिर्फ इसलिए ईसाई कहा जा सकता है क्योंकि वे बाइबल पढ़ते हैं या उनके घर में क्रूसीफिक्स है? जाहिर है, उत्तर नकारात्मक होगा।
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय

न्यायालय ने बताया कि मुख्यमंत्री ने हाल ही में एक गुरुद्वारे में प्रार्थना में भाग लिया था।

क्या उन्हें 'सिख' धर्म मानने के रूप में माना जा सकता है ?, अदालत ने पूछा।

याचिकाकर्ता, आलोक सुधाकर बाबू, भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के घोषित अनुयायी है ने मंदिर ट्रस्ट और अन्य अधिकारियों के अधिकार पर सवाल उठाया कि गैर-हिंदू मंत्रियों को एक घोषणा प्रस्तुत किए बिना मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति दी गई जैसा कि आंध्र प्रदेश धर्मार्थ और हिंदू धार्मिक संस्थानों और बंदोबस्ती अधिनियम, 1987 के नियम 136 के तहत आवश्यक था।

नियम मंदिर में आने वाले प्रत्येक गैर-हिंदू द्वारा एक घोषणा पर हस्ताक्षर करने का पूर्व शर्त लगाता है, यह स्थापित करते हुए कि उन्हें भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी पर भरोसा था।

यह मानते हुए कि मुख्यमंत्री के मंदिर में लोगों के प्रतिनिधि के रूप में नियम 136 के तहत एक घोषणा की आवश्यकता नहीं है, अदालत ने स्पष्ट किया कि उनकी व्यक्तिगत क्षमता में उनके प्रवेश को एक घोषणा द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए अगर वह हिंदू नहीं हैं।

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One does not become a Christian by attending church sermon, reading Bible: Andhra Pradesh High Court junks challenge to AP CM's Tirupati entry

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