"हम अभिजात्य दृष्टिकोण नही लेंगे, भिखारियो को भीख मांगने से रोके": SC ने भिखारियो के पुनर्वास के लिए याचिका पर नोटिस जारी किए

कोर्ट ने कहा कि सड़कों पर भीख मांगने वाले लोग एक सामाजिक-आर्थिक समस्या है और कोर्ट COVID-19 के दौरान भिखारियों को भीख मांगने से रोकने के लिए कोई निर्देश पारित नहीं करेगा।
Supreme Court, Beggars
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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को टिप्पणी की कि सड़कों पर भीख मांगने वाले लोग एक सामाजिक-आर्थिक समस्या है और कोर्ट COVID-19 के दौरान भिखारियों को भीख मांगने से रोकने के लिए कोई निर्देश पारित नहीं करेगा।

जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और एमआर शाह की बेंच ने कहा कि कोर्ट उस संबंध में अभिजात्य दृष्टिकोण नहीं ले सकता है।

जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, "हम उन्हें भीख मांगने से रोकने की प्रार्थना स्वीकार नहीं कर सकते, यह एक सामाजिक आर्थिक समस्या है। सुप्रीम कोर्ट के रूप में, हम एक संभ्रांत दृष्टिकोण नहीं अपनाएंगे"।

न्यायमूर्ति शाह ने भी कहा, "कृपया भिखारियों को भीख मांगने से रोकने के लिए प्रार्थना पर दबाव न डालें।"

अदालत भिखारियों के पुनर्वास की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। हालाँकि, याचिका में एक प्रार्थना COVID-19 को देखते हुए भिखारियों को भीख मांगने से रोकना था।

याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि वह भीख मांगने पर रोक लगाने के लिए प्रार्थना पर दबाव नहीं डालेगा, लेकिन यह सुनिश्चित करता है कि याचिका का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भिखारियों का पुनर्वास किया जाए और उन्हें उचित चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाएं।

कोर्ट ने इसे अपने आदेश में दर्ज किया और केंद्र और दिल्ली सरकारों को नोटिस जारी किया।

आदेश मे कहा गया कि, "शुरुआत में, कोर्ट ने संकेत दिया है कि वह उपरोक्त शर्तों में निर्देश मांगने वाली प्रार्थना को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं है। आम तौर पर लोगों को भीख मांगने के लिए सड़कों पर उतरने की आवश्यकता का कारण प्राथमिक आजीविका निकालना है। यह एक सामाजिक आर्थिक समस्या है और प्रार्थना ए के तहत अनुरोध किए गए निर्देश से इसका समाधान नहीं किया जा सकता है। सीनियर एडवोकेट शर्मा का कहना है कि जो इरादा है वह प्रार्थना (ए) के माध्यम से नहीं किया जाता है और वे उन लोगों के लिए पुनर्वास चाहते हैं जो भीख मांगने के लिए सड़कों पर उतरते हैं। COVID19 के संदर्भ में, वे (भिखारी, आवारा, बेघर) अन्य लोगों की तरह चिकित्सा सुविधाओं के हकदार हैं। हम नोटिस जारी करते हैं। केंद्र और एनसीटी को नोटिस जारी किया जाते हैं।"

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"As Supreme Court, we won't take elitist view, restrain beggars from begging:" Supreme Court issues notice on plea for rehabilitation of beggars

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