रेणुकास्वामी हत्या मामले में बेंगलुरु की अदालत ने अभिनेता दर्शन और पवित्रा गौड़ा को जमानत देने से किया इनकार

दर्शन को 11 जून को गिरफ्तार किया गया था और वह फिलहाल बल्लारी जेल में बंद है।
Darshan Thoogudeepa and Pavithra Gowda
Darshan Thoogudeepa and Pavithra Gowda Image source: Instagram, Facebook
Published on
1 min read

बेंगलुरू की एक अदालत ने सोमवार को रेणुकास्वामी हत्या मामले में जेल में बंद अभिनेता दर्शन थुगुदीपा, सह-आरोपी पवित्रा गौड़ा और दो अन्य को जमानत देने से इनकार कर दिया।

सत्र न्यायाधीश जयशंकर ने दर्शन, गौड़ा और सह-आरोपी लक्ष्मण और नागराजू द्वारा दायर जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया।

हालांकि, अदालत ने मामले में दो अन्य आरोपियों - रविशंकर और दीपक कुमार को जमानत दे दी।

दर्शन को 11 जून को गिरफ्तार किया गया था और वह वर्तमान में बेल्लारी जेल में बंद है। उसने 21 सितंबर को जमानत याचिका दायर की थी।

33 वर्षीय ऑटो चालक रेणुकास्वामी का शव 9 जून को मिला था। आरोप है कि दर्शन के निर्देश पर किए गए हमले में लगी चोटों के कारण उसकी मौत हो गई। अभिनेता ने कथित तौर पर अपने प्रशंसकों से सोशल मीडिया पर अपने कथित साथी पवित्रा गौड़ा के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए रेणुकास्वामी को फटकार लगाने के लिए कहा था।

वरिष्ठ अधिवक्ता सीवी नागेश और अधिवक्ता टॉमी सेबेस्टियन दर्शन की ओर से पेश हुए।

विशेष लोक अभियोजक पी प्रसन्ना कुमार राज्य की ओर से पेश हुए।

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें


Bengaluru court denies bail to actor Darshan, Pavithra Gowda in Renukaswamy murder case

Hindi Bar & Bench
hindi.barandbench.com