भवानीपुर उपचुनाव 30 सितंबर को निर्धारित समय पर होगा: कलकत्ता उच्च न्यायालय

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर से भाजपा उम्मीदवार प्रियंका टिबरेवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं।
Mamata Banerjee and Calcutta High Court
Mamata Banerjee and Calcutta High Court

पश्चिम बंगाल में भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र के लिए उपचुनाव 30 सितंबर को निर्धारित समय के अनुसार होंगे, क्योंकि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। (सायन बनर्जी बनाम भारत निर्वाचन आयोग)।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर से भाजपा उम्मीदवार प्रियंका टिबरेवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ ने हालांकि चुनाव आयोग को एक पत्र लिखकर राज्य के मुख्य सचिव के आचरण की आलोचना की, जिसमें अनुरोध किया गया था कि उपचुनाव प्राथमिकता के आधार पर कराए जाएं।

न्यायमूर्ति बिंदल ने फैसला सुनाते हुए कहा, "हमने याचिका खारिज कर दी है। चुनाव होगा। लेकिन हमने मुख्य सचिव के आचरण पर टिप्पणी की है। उनके लिए ऐसा पत्र लिखना उचित नहीं था।"

ममता बनर्जी अप्रैल 2021 का चुनाव नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के सुवेंदु अधिकारी से हार गई थीं और उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने के लिए छह महीने के भीतर विधानसभा के लिए फिर से निर्वाचित होना होगा।

भवानीपुर से टीएमसी के विजयी उम्मीदवार शोभंडेब चट्टोपाध्याय ने भवानीपुर सीट खाली कर दी ताकि वहां से मुख्यमंत्री का चुनाव हो सके।

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Bhawanipur bye-poll to be held as scheduled on September 30: Calcutta High Court

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