बीजेपी विधायक नितेश राणे ने बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत अर्जी वापस ली

भाजपा विधायक और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नितेश राणे पर शिवसेना के एक सदस्य की हत्या के प्रयास के पीछे मुख्य साजिशकर्ता होने का आरोप है।
Nitesh Rane, Bombay High Court

Nitesh Rane, Bombay High Court

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महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य नितेश राणे (एमएलए) ने बुधवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर अपनी जमानत याचिका को यह कहते हुए वापस ले लिया कि वह हत्या के प्रयास के मामले में कंकावली पुलिस स्टेशन के समक्ष जांच के लिए आत्मसमर्पण करेंगे।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे पर कथित तौर पर 18 दिसंबर, 2021 को हुई एक घटना में शिवसेना सदस्य के जीवन के प्रयास के पीछे मुख्य साजिशकर्ता होने का आरोप है।

सिंधुदुर्ग सत्र न्यायालय द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद उन्होंने वर्तमान जमानत याचिका के साथ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

राणे की ओर से पेश अधिवक्ता सतीश मानेशिंदे ने बुधवार को अदालत को सूचित किया कि सिंधुदुर्ग कोर्ट में जो हुआ उसे देखते हुए राणे दिन के दौरान जांच अधिकारी के सामने आत्मसमर्पण करना चाहते थे और इसलिए वह आवेदन वापस लेना चाहते थे।

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BJP MLA Nitesh Rane withdraws bail application from Bombay High Court

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