बॉम्बे हाईकोर्ट ने चॉकलेट पर ₹10 खर्च करने पर भतीजी को जलाने की आरोपी महिला को जमानत दे दी

महिला पर हत्या का प्रयास, आपराधिक धमकी तथा पोक्सो अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम के उल्लंघन का आरोप लगाया गया।
Bombay High Court
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बॉम्बे उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक महिला को जमानत दे दी, जिस पर अपनी सात वर्षीय भतीजी को जलाने का आरोप है, क्योंकि उसकी बच्ची ने किराने का सामान खरीदने के लिए दिए गए 50 रुपए में से 10 रुपए चॉकलेट पर खर्च कर दिए थे। [वंदना महादेव काले बनाम महाराष्ट्र राज्य]

न्यायमूर्ति एसजी डिगे की पीठ ने कहा,

"आवेदक 4 साल और 6 महीने से अधिक समय से जेल में है, फिर भी मुकदमे में कोई प्रगति नहीं हुई है। वह अपनी 7 साल की बेटी के साथ जेल में है। आवेदक की कैद अवधि को देखते हुए, उसे और हिरासत में रखने की आवश्यकता नहीं है।"

Justice SG Dige
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28 सितंबर, 2020 को, आरोपी वंदना काले ने कथित तौर पर अपनी भतीजी को चिकन और लीवर खरीदने के लिए 50 रुपये दिए। बच्ची के लौटने पर, पता चला कि उसने 10 रुपये चॉकलेट खरीदने में खर्च कर दिए थे, जिससे कथित तौर पर काले को गुस्सा आ गया।

अभियोजन पक्ष का आरोप है कि काले ने फिर बच्ची के हाथ-पैर बांधकर उसे रोका, उसके मुंह में रूमाल ठूंसकर उसे चुप करा दिया और बच्ची की जांघों और निजी अंगों पर गर्म चम्मच से जला दिया।

बच्ची की मौसी, जो उसकी मां की मौत के बाद उसकी अभिभावक थी, ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जब एक पड़ोसी ने बताया कि बच्ची गंभीर चोटों के कारण चलने में असमर्थ है।

काले पर भारतीय दंड संहिता, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए।

जांच से पता चला कि आरोप मुख्य रूप से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित थे, क्योंकि कोई प्रत्यक्ष चश्मदीद गवाह नहीं था।

अक्टूबर 2020 में काले को गिरफ्तार किया गया और न्यायिक हिरासत में रखा गया। मुंबई के डिंडोशी में विशेष POCSO न्यायाधीश ने उसकी प्रारंभिक जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद बॉम्बे उच्च न्यायालय में अपील की गई।

केल के वकील ने उनकी रिहाई के लिए तर्क दिया, इस बात पर जोर देते हुए कि वह तीन साल से अधिक समय से हिरासत में हैं और मुकदमे में कोई प्रगति नहीं हुई है। इसके अलावा, उन्होंने अपने चार नाबालिग बच्चों की प्राथमिक देखभाल करने वाली के रूप में उनकी भूमिका पर प्रकाश डाला, जिसमें उनके साथ जेल में बंद एक बेटी भी शामिल है।

अभियोजन पक्ष ने क्रूरता के दावों का समर्थन करने वाले चिकित्सा साक्ष्य और काले द्वारा पीड़ित या गवाहों को धमकाने के संभावित जोखिम का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया।

हाईकोर्ट ने काले को जमानत दे दी, उसकी कैद की अवधि और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वह अपनी छोटी बेटी के साथ जेल में थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि जांच पूरी हो चुकी है, आरोप पत्र दाखिल किया गया है और काले का कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है।

अधिवक्ता श्रीगणेश सावलकर काले की ओर से पेश हुए।

अतिरिक्त लोक अभियोजक पूनम पी भोसले राज्य की ओर से पेश हुईं।

अधिवक्ता युगंधरा खानविलकर ने शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व किया।

[आदेश पढ़ें]

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Bombay High Court grants bail to woman accused of burning niece for spending ₹10 on chocolates

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