[ब्रेकिंग] परमबीर सिंह बनाम अनिल देशमुख: बॉम्बे हाईकोर्ट सीबीआई जांच के लिए दायर याचिका में 5 अप्रैल को फैसला सुनाएगा

मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की खंडपीठ ने 31 मार्च, 2021 को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।
Anil Deshmukh, Param Bir Singh
Anil Deshmukh, Param Bir Singh

बॉम्बे हाईकोर्ट मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परम बीर सिंह द्वारा दायर याचिका पर 5 अप्रैल को अपना फैसला सुनायेगा, जिसमें महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के कथित दुर्व्यवहार की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच की मांग की गई थी।

मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की खंडपीठ ने पक्षों की सुनवाई के बाद बुधवार को याचिका में अपना आदेश सुरक्षित रखा।

अदालत तीन अन्य जुड़े हुए वादों में भी अपना फैसला सुनाएगी। इनमें घनश्याम उपाध्याय द्वारा दायर एक याचिका है जिसमें परम बीर सिंह द्वारा कथित रूप से लगाए गए आरोपों पर गौर करने के लिए अदालत की निगरानी वाली विशेष जांच टीम (एसआईटी) के गठन की मांग की गई है।

चार्टर्ड अकाउंटेंट मोहन भिडे द्वारा दायर एक अन्य याचिका में आरोपों की जांच के लिए एक सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति के गठन की मांग की गयी है।

डॉ. जयश्री पाटिल द्वारा एक याचिका भी दायर की गई थी, जिसमें सीबीआई या किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी द्वारा सिंह द्वारा लगाए गए दुर्भावना के आरोपों की जांच की मांग की गई थी।

सिंह के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम नानकानी और अधिवक्ता सुभाष झा और अलंकार किरपेकर ने आरोपों की जांच के लिए तर्क दिया।

सिंह के पत्र के लिए ट्रिगर बिंदुओं में से एक अधिकारियों का स्थानांतरण था, इस पर प्रकाश डालते हुए, नानकानी ने कहा कि पुलिस अधिकारियों को अपने राजनीतिक आकाओं के लिए काम करने के लिए मजबूर किया गया था।

जब अदालत ने सिंह को प्राथमिकी दर्ज करने के लिए एक मजिस्ट्रेट से संपर्क करने के लिए कहा, तो ननकानी ने जवाब दिया कि मजिस्ट्रेट के पास पहुंचने से केवल पुलिस शिकायत दर्ज होगी, लेकिन सीबीआई जांच नहीं।

उपाध्याय के लिए अपील करते हुए झा ने तर्क दिया कि जिस अभूतपूर्व स्थिति में एक गृह मंत्री शामिल हैं, उसे देखते हुए न्यायालय को संज्ञान लेना चाहिए था।

भिड़े के लिए उपस्थित किरपेकर ने कहा कि आयोजित जांच जनता के मन से संदेह को दूर करेगी। उन्होने कहा,

"मैं यह नहीं कह रहा हूं कि कोई भी दोषी नहीं है। उनमें से एक देशमुख या सिंह को दोषी होना चाहिए।"

महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोनी ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यह याचिका विचार करने योग्य नहीं है।

उन्होंने तर्क दिया कि सिंह ने अपनी व्यक्तिगत शिकायतों को याचिका में रखा था। एजी ने कहा कि सिंह के पत्र में देशमुख को जिम्मेदार ठहराने वाले बयान झूठे थे।

कोर्ट ने वकील से पूछा कि जब कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई तो वह जांच का निर्देश कैसे दिया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि शिकायत दर्ज करने के लिए कार्रवाई का उपयुक्त तरीका होगा, और यदि कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो अदालत का दरवाजा खटखटाया जा सकता है।

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[BREAKING] Param Bir Singh v. Anil Deshmukh: Bombay High Court to pronounce verdict in plea for CBI probe on April 5

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