अनधिकृत विकास के लिए बीएमसी नोटिस को चुनौती देने वाली सोनू सूद की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

बॉलीवुड अभिनेता ने बीएमसी से सुरक्षा देने से इनकार करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की है, जिसने उसे जुहू में उसकी आवासीय संपत्ति पर अनधिकृत विकास का आरोप लगाते हुए नोटिस भेजा है।
Sonu sood, Bombay High Court
Sonu sood, Bombay High Court
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बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) द्वारा संभावित कठोर कार्रवाई से उसे संरक्षण देने से इनकार करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग वाले बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद द्वारा दायर अंतरिम आवेदन पर बॉम्बेहाई कोर्ट ने बुधवार को में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया ।

डिंडोशी में सिटी सिविल कोर्ट ने पहले बीएमसी नोटिस के संबंध में सूद संरक्षण देने से इनकार कर दिया था ।

आज उच्च न्यायालय के समक्ष सूद की अपील करते हुए, अधिवक्ता अमोघ सिंह ने तर्क दिया कि कानून की निर्धारित स्थिति पर विचार किए बिना ट्रायल कोर्ट का आदेश पारित किया गया था।

बीएमसी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एवाई साखारे ने कहा कि सूद ने अदालत मे क्लीन हाथों से संपर्क नहीं किया क्योंकि उन्होंने महत्वपूर्ण तथ्यों को दबा दिया था।

न्यायमूर्ति पीके चव्हाण ने दोनों वकील को काफी सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा।

सिंह ने कहा ट्रायल अदालत यह नहीं कह सकती कि स्पीकिंग आदेश आवश्यक नहीं है। जो मामले की जड़ तक जाता है। बीएमसी के वकील अब यह तर्क दे सकते हैं कि चूंकि निचली अदालत ने नोटिस पर रुख स्पष्ट कर दिया है, इसलिए अब स्पीकिंग आदेश की कोई आवश्यकता नहीं है

उन्होंने आगे कहा कि बीएमसी द्वारा जारी नोटिस अस्पष्ट था और इसमें यह निर्दिष्ट नहीं किया गया था कि अनधिकृत विकास क्या था।

"मेरा तर्क यह है कि नोटिस केवल विशिष्ट होना चाहिए ताकि मुझे पता चल सके कि क्या कार्य करना है।"

नोटिस में आरोप लगाया गया था कि सूद द्वारा BMC की स्वीकृत योजना से परे उसकी आवासीय संपत्ति पर अनधिकृत परिवर्धन और परिवर्तन किए गए थे।

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Bombay High Court reserves verdict in Sonu Sood plea challenging BMC notice for unauthorised development

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