Aryan Khan, Bombay HC
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[ब्रेकिंग] आर्यन खान की जमानत याचिका पर 26 अक्टूबर को सुनवाई करेगा बॉम्बे हाईकोर्ट

आर्यन खान के वकील ने अनुरोध किया कि मामले को कल या अगले सप्ताह सोमवार को लिया जाए लेकिन कोर्ट ने कहा कि वह अगले सप्ताह मंगलवार को याचिका पर सुनवाई करेगी।
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बॉम्बे हाईकोर्ट 26 अक्टूबर, मंगलवार को बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान द्वारा क्रूज शिप ड्रग मामले में जमानत के लिए दायर अपील पर सुनवाई करेगा।

खान ने अपनी याचिका में मामले में जमानत देने से इनकार करने वाले सत्र न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है।

खान की ओर से पेश अधिवक्ता सतीश मानेशिंदे ने इस मामले का उल्लेख न्यायमूर्ति नितिन सांबरे के समक्ष किया।

मानेशिंदे ने अनुरोध किया कि मामले को कल या अगले सप्ताह सोमवार को उठाया जाए लेकिन अदालत ने कहा कि वह अगले सप्ताह मंगलवार को मामले की सुनवाई करेगी।

मानेशिंदे ने कहा, "जिस जमानत को खारिज कर दिया गया, हम कल या सोमवार के लिए अनुरोध कर रहे हैं।"

न्यायमूर्ति साम्ब्रे ने उत्तर दिया, "मंगलवार" ।

खान को 2 अक्टूबर, 2021 को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने हिरासत में ले लिया था, जब एनसीबी ने मुंबई से गोवा जाने वाले एक क्रूज जहाज पर छापा मारा था।

उन्हें 3 अक्टूबर को गिरफ्तारी के तहत रखा गया था और नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत धारा 8 (सी), 20 (बी), 27, 28, 29 और 35 के तहत अपराध का आरोप लगाया गया था।

उन्हें 4 अक्टूबर तक NCB की हिरासत में भेज दिया गया था, जिसे 7 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया था।

इसके बाद, उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया जिसके बाद वह तुरंत जमानत के लिए चले गए।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट आरएम नेर्लिकर ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि यह सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि केवल सत्र की विशेष अदालत ही जमानत याचिका पर सुनवाई करने की हकदार है।

इसके बाद, खान ने जमानत के लिए एनडीपीएस अधिनियम के तहत विशेष अदालत का रुख किया, जिसे बुधवार, 20 अक्टूबर को खारिज कर दिया गया और उच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपील की गई।

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[BREAKING] Bombay High Court to hear Aryan Khan bail plea on October 26

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