कलकत्ता हाईकोर्ट ने अस्थायी पुस्तक स्टॉल हटाने पर रोक लगाने की CPI(M) की याचिका खारिज की

अदालत ने कहा कि अस्थायी बुक स्टॉल चलाने के लिए स्थानीय अधिकारियों के पास जरूरी आवेदन जमा करना और शुल्क का भुगतान करना ही काफी नहीं है, बल्कि ऐसा स्टॉल चलाने के लिए स्पष्ट अनुमति लेना भी आवश्यक है।
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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) [CPI(M)] की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें दुर्गा पूजा के दौरान जादवपुर कॉफी हाउस के पास लगे एक अस्थायी बुक स्टॉल को हटाए जाने और तोड़े जाने पर रोक लगाने की मांग की गई थी। यह याचिका तब दायर की गई थी जब पार्टी ने कोलकाता नगर निगम (KMC) को जरूरी आवेदन दे दिया था और शुल्क का भुगतान भी कर दिया था [कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) बनाम पश्चिम बंगाल राज्य व अन्य]।

न्यायमूर्ति पार्थ प्रतिम रॉय ने कहा कि अस्थायी बुक स्टॉल चलाने के लिए स्थानीय अधिकारियों के पास आवेदन करना और शुल्क जमा करना ही काफी नहीं है; इसके लिए स्पष्ट अनुमति का होना भी जरूरी है।

अदालत ने कहा, "माननीय डिवीजन बेंच द्वारा MAT 1881/2026 में तय किए गए कानून के अनुसार, अदालत में आने वाले व्यक्ति को सबसे पहले यह साबित करना होगा कि उसके पास स्टॉल लगाने की अनुमति है या नहीं। इसलिए, याचिकाकर्ता को राहत पाने के लिए यह साबित करना होगा कि उनके पास बुक स्टॉल चलाने की वैध अनुमति थी। इस मामले में, ऐसी कोई अनुमति नहीं है। माननीय डिवीजन बेंच के कानून को देखते हुए, याचिकाकर्ता मांगी गई किसी भी राहत का हकदार नहीं है।"

17 अक्टूबर को, KMC से जुड़े बताए जा रहे कुछ लोग, भारी पुलिस बल और एक बुलडोजर के साथ, इस स्टॉल को हटाने पहुंचे। इसके बाद CPI(M) ने अदालत का दरवाजा खटखटाया।

CPI(M) पिछले 49 वर्षों से दुर्गा पूजा के दौरान जादवपुर कॉफी हाउस के सामने यह अस्थायी बुक स्टॉल लगाती आ रही है।

इसी परंपरा को जारी रखते हुए, उन्होंने कोलकाता नगर निगम (KMC) के 'सहायक निदेशक SWM-I, बोरो-X' के कार्यालय में बुक स्टॉल लगाने की अनुमति के लिए आवेदन किया था। इसके लिए संबंधित KMC विभाग को 3,208 रुपये का शुल्क भी जमा किया गया था।

इस संबंध में पास के पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को भी एक पत्र भेजा गया था। मामले के तथ्यों की जांच करने के बाद, कोर्ट ने कहा,

"उक्त बुकस्टॉल चलाने के लिए 19 सितंबर, 2026 को अनुमति हेतु एक आवेदन दिया गया था और ऐसी अनुमति पाने के लिए कोलकाता नगर निगम के पास एक राशि भी जमा कराई गई थी। याचिकाकर्ता के इन कार्यों से ही यह साबित होता है कि बुकस्टॉल चलाने से पहले अनुमति लेना अनिवार्य है, और इसीलिए यह आवेदन किया गया था। पैसे जमा करने की रसीद को पुलिस की अनुमति मिलने की शर्त पर स्वीकार किया गया था। इस मामले में, यह एक स्वीकृत तथ्य है कि याचिकाकर्ता को बुकस्टॉल चलाने के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई थी।"

इसी तरह के एक अन्य आदेश का हवाला देते हुए, जस्टिस रॉय ने मामले को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि CPI(M) मांगी गई राहत पाने की हकदार नहीं है, क्योंकि उन्हें कोई स्पष्ट अनुमति नहीं दी गई थी।

CPI(M) की ओर से वकील अभिजीत मंडल पेश हुए।

[आदेश पढ़ें]

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Calcutta High Court dismisses CPI(M)'s plea to halt removal of temporary book stall

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