

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (TMC) को उन तीन बैंक अकाउंट को ऑपरेट करने की इजाज़त देने से मना कर दिया, जिन्हें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने फ्रीज करने का ऑर्डर दिया था।
TMC ने प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत एक मामले में अपने अकाउंट्स में ₹440 करोड़ फ़्रीज़ करने के ED के फ़ैसले के ख़िलाफ़ कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था।
आज, जस्टिस कृष्ण राव ने एक अंतरिम आदेश में ED के फ़ैसले को चुनौती देने वाली TMC की याचिका के पेंडिंग रहने तक फ़्रीज़ हटाने से मना कर दिया।
ED का मामला एक एयरक्राफ़्ट और एक हेलिकॉप्टर की कथित खरीद के सिलसिले में अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच केयरवेल एविएशन इंडिया और उससे जुड़ी एंटिटी को कथित तौर पर फ़ंड ट्रांसफ़र करने से जुड़ा है।
इससे पहले, हाईकोर्ट की एक और बेंच ने TMC को राहत दी थी, जब पश्चिम बंगाल पुलिस के निर्देश पर बैंक अकाउंट्स फ़्रीज़ कर दिए गए थे, जिसमें TMC के बागी MLA बिश्वनाथ दास ने फ़ंड के गलत इस्तेमाल की शिकायत की थी।
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Calcutta High Court refuses to permit Mamata-led TMC to operate bank accounts frozen by ED