कलकत्ता HC ने TMC नेताओ मदन मित्रा,फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, सोवन चटर्जी को जमानत देने के सीबीआई अदालत के आदेश पर रोक लगाई

उनमें से दो, फिरहाद हकीम और सुब्रत मुखर्जी राज्य मंत्रिमंडल में मंत्री हैं, उनमें से एक मदन मित्रा विधायक हैं।
Calcutta High Court
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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार की देर रात हुई एक सुनवाई में विशेष सीबीआई अदालत के आदेश पर रोक लगा दी, जिसने नारद कांड मे अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेताओं मदन मित्रा, फिरहाद हकीम उर्फ बॉबी हकीम, सुब्रत मुखर्जी और सोवन चटर्जी को अंतरिम जमानत दी थी।

यह आदेश तब पारित किया गया जब जांच एजेंसी विशेष सीबीआई अदालत के आदेश को चुनौती देने के लिए उच्च न्यायालय पहुंची, जिसने चार टीएमसी नेताओं को जमानत दी थी।

उनमें से दो, फिरहाद हकीम और सुब्रत मुखर्जी राज्य मंत्रिमंडल में मंत्री हैं, उनमें से एक मदन मित्रा विधायक हैं।

चटर्जी कोलकाता के पूर्व मेयर रह चुके हैं।

पश्चिम बंगाल में केंद्र सरकार और ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी सरकार के बीच एक और गतिरोध शुरू होने के बाद सोमवार सुबह उन्हें उनके आवास से उठा लिया गया।

सीबीआई के विशेष न्यायाधीश अनुपम मुखर्जी ने इससे पहले आज चारों नेताओं को अंतरिम जमानत दे दी थी।

विशेष न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा था कि सीबीआई ने पूछताछ के लिए चार आरोपियों की हिरासत की मांग नहीं की थी, लेकिन प्रार्थना न्यायिक हिरासत के लिए थी जो गिरफ्तार व्यक्तियों की हिरासत का आधार नहीं हो सकता।

अदालत ने आदेश दिया, "इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सर मदन मित्रा, फिरहाद हकीम उर्फ बॉबी हकीम, सुब्रत मुखर्जी और सोवन चटर्जी को अंतरिम जमानत दी जाती है।"

दिलचस्प बात यह है कि आरोपी को जमानत देने में कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर भरोसा किया, जिसमें COVID-19 के प्रसार से बचने के लिए जेलों की भीड़भाड़ कम करने का आग्रह किया गया था।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह भी विचार है कि जेल में अभियुक्तों की अत्यधिक भीड़ से कोविड-19 के संक्रमण का प्रभाव हो सकता है जिसे प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए और तदनुसार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों को कैदियों के बीच संक्रमण से बचने के लिए जेल को खाली करने का निर्देश दिया है।

सीबीआई ने तब विशेष अदालत के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया था।

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[BREAKING] Calcutta High Court stays CBI court order granting bail to TMC leaders Madan Mitra, Firhad Hakim, Subrata Mukherjee, Sovan Chatterjee

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