क्या कस्टम्स विभाग अश्लील सामान मानकर सेक्स टॉयज़ के आयात पर रोक लगा सकता है? कलकत्ता हाईकोर्ट इस पर फैसला करेगा

कोर्ट ने कहा कि सेक्स टॉयज़ के इंपोर्ट पर रोक लगाने का कस्टम्स अधिकारियों का फ़ैसला व्यक्तिपरक नैतिकता पर आधारित लगता है, और इसने नागरिकों के व्यापार करने के अधिकार को प्रभावित किया है।
Calcutta High Court
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कलकत्ता हाईकोर्ट ने कस्टम्स डिपार्टमेंट के उस फ़ैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने की मंज़ूरी दे दी है, जिसमें भारत में सेक्स टॉयज़ के इंपोर्ट पर रोक लगाई गई थी। यह रोक इस आधार पर लगाई गई थी कि ये "अश्लील चीज़ें" हैं। [M/s Pracha Aalloy Private Limited v. Union of India & Ors.]

जस्टिस स्मिता दास डे ने कहा कि इस मामले पर हाई कोर्ट को विचार करना चाहिए क्योंकि ऐसा लगता है कि कस्टम अधिकारियों ने अपना फ़ैसला अपनी निजी नैतिकता के आधार पर लिया है, जिससे इम्पोर्टर के व्यापार करने के अधिकार पर असर पड़ा है।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, "जब कोई कानूनी अथॉरिटी कानून के दायरे से पूरी तरह बाहर जाकर निजी नैतिकता के आधार पर काम करती है और इससे किसी नागरिक के व्यापार करने के मौलिक अधिकार पर बुरा असर पड़ता है, तो हाई कोर्ट अपने दरवाज़े बंद नहीं करेगा। इस मामले में अलग-अलग कस्टम हाउस में व्यापार नियमों को व्यवस्थित रूप से गलत तरीके से पेश किया गया है, जिसके लिए सामान्य विभागीय अपील के बजाय एक ठोस न्यायिक फ़ैसले की ज़रूरत है। इसलिए, कथित रोक का सटीक कानूनी आधार और [कस्टम] एक्ट की धारा 111(m) को लागू करने का आधार भी विचार करने लायक है।"

जब कोई कानूनी अथॉरिटी निष्पक्ष कानून के दायरे से बाहर जाकर व्यक्तिपरक नैतिकता के क्षेत्र में कदम रखती है और इस तरह किसी नागरिक के व्यापार करने के अधिकार पर असर डालती है, तो हाई कोर्ट अपने दरवाज़े बंद नहीं करेगा।
कलकत्ता उच्च न्यायालय

यह आदेश M/s प्राचा एलॉय प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर दिया गया, जिसमें कस्टम्स विभाग के सेक्स टॉयज़ के इंपोर्ट पर रोक लगाने के फ़ैसले को चुनौती दी गई थी।

कस्टम्स विभाग ने अपना फ़ैसला 1964 के एक नोटिफ़िकेशन के आधार पर लिया, जिसमें "किसी भी अश्लील किताब, पैम्फ़लेट, कागज़, ड्राइंग, पेंटिंग, तस्वीर, आकृति या चीज़" के इंपोर्ट पर रोक लगाई गई है।

याचिकाकर्ता का तर्क था कि कस्टम्स एक्ट, 1962 के तहत उनके द्वारा इंपोर्ट किए गए बॉडी मसाजर या सेक्स टॉयज़ को प्रतिबंधित सामान घोषित करने के लिए इस नोटिफ़िकेशन का कानूनी तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि ऐसे सामान के इंपोर्ट पर रोक लगाने वाला कोई स्पष्ट कानूनी प्रावधान नहीं है। उन्होंने कस्टम्स विभाग के उस फ़ैसले पर भी सवाल उठाया जिसमें उन्हें केवल उनके कथित इस्तेमाल के आधार पर "अश्लील चीज़ें" माना गया था।

याचिकाकर्ता ने यह भी बताया कि ऐसे सेक्स टॉयज़ भारतीय बाज़ार और ज़्यादातर बड़े ऑनलाइन रिटेल प्लेटफ़ॉर्म पर आसानी से उपलब्ध हैं। इसलिए, याचिकाकर्ता का तर्क था कि कस्टम्स अथॉरिटी का फ़ैसला उनके और उनके व्यापार करने के अधिकार के साथ अनुचित भेदभाव करता है।

कस्टम्स विभाग ने इस आधार पर याचिका का विरोध किया कि यह सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ता को पहले कस्टम्स एक्ट की धारा 128 के तहत अपील के साथ खुद कस्टम्स अथॉरिटी से संपर्क करना चाहिए था।

हालाँकि, कोर्ट ने पाया कि इस मामले में याचिकाकर्ता ने एक ऐसा कानूनी मुद्दा उठाया है जिस पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कोर्ट द्वारा विचार किया जाना ज़रूरी है।

मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी।

कोर्ट ने कहा, "प्रतिवादियों को आदेश दिया जाता है कि वे इस तारीख से दो हफ़्ते के भीतर विरोध में एक संक्षिप्त हलफ़नामा (एफ़िडेविट-इन-अपोज़िशन) दाखिल करें। इसके बाद एक हफ़्ते के भीतर याचिकाकर्ता अपना जवाब, यदि कोई हो, दाखिल कर सकते हैं।"

याचिकाकर्ता की ओर से वकील गुंजन बहेती, धीरज तिवारी और खुशाल मित्तल पेश हुए।

कस्टम्स अथॉरिटी की ओर से वकील कौशिक डे और तपन भंजा पेश हुए और केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व वकील अमित शर्मा और अभिषेक कुमार अग्रहरी ने किया।

[आदेश पढ़ें]

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Can Customs prohibit import of sex toys as obscene articles? Calcutta High Court to decide

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